10C फॉर्म क्या है?

10C Form kya hai

फॉर्म 10C पेंशन क्लेम करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है, इस फॉर्म को भरकर कोई कर्मचारी अपने EPS के पैसे को क्लेम कर सकता है या फिर एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब करने की स्थिति में पुराने पेंशन फंड को नए पेंशन फंड से जोड़ सकता है।

10C Form kya hai

पीएफ होल्डर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से फॉर्म 10C भरकर जमा कर सकता है चलिए इन दोनों मेथड को एक – एक करके समझते हैं –

ऑनलाइन प्रोसेस:

  1. पहले यूएन पोर्टल पर जाएं।
  2. फिर अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करे।
  3. फिर Online Services के विकल्प पर जाएं।
  4. अब Claim (Forms– 19, 31 and 10C)  के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  5. अब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके Proceed Online Claim पर क्लिक करें।
  6. फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई करें।
  7. अब Withdraw pension only पर क्लिक करके फॉर्म 10C सेलेक्ट करें।
  8. अब पीएफ की सारी जानकारी देकर जरूरी दस्तावेज सबमिट करें।
  9. इसके बाद OTP के लिए अप्लाई करके ओटीपी इंटर करें।

इतना करने के बाद आपका फॉर्म 10C फील हो जाएगा।

ऑफलाइन प्रोसेस:

अगर आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म 10C भरना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10C डाउनलोड करके उसे प्रिंट करना है और फिर उसमे मांगी गई सारी जानकारी देकर जरूरी दस्तावेज के साथ पीएफ ऑफिस जाकर सबमिट कर देना है।

पीएफ ऑफिस में एंप्लॉयर आपके फॉर्म का सत्यापन करने के बाद उसे फिल्ड ऑफिस में भेज देगा और

EPFO का अप्रूवल मिलने के बाद पेंशन के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे।

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