अगर आप PF होल्डर है और आपके दो पीएफ अकाउंट है तो यह जरूरी है कि आप अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट से मर्ज करें ताकि भविष्य में आपको पीएफ क्लेम करने मे कोई परेशानी ना आए और आप आसानी से अपने दोनों पीएफ अकाउंट को मैनेज कर सके, इसलिये आज मैं आपको पीएफ अकाउंट मर्ज करने के तरीके के बारे में बताने वाला हूं।
पीएफ अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपको EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विस में जाकर One Member One EPF Account के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और New Employer को चुनकर मेंबर आईडी डालनी होगी, फिर Get Details पर क्लिक करके उस इस्टैब्लिशमेंट को सेलेक्ट होगा जिसके पीएफ हो आप मर्ज करना चाहते हैं, इतना करने के बाद आपको ओटीपी के लिए अप्लाई करना है और जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे आपकी रिक्वेस्ट एंपलॉयर तक पहुंच जाएगी और जब आपका एंपलॉयर आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लेगा तो आपका पीएफ अकाउंट मर्ज हो जाएगा।

दो पीएफ अकाउंट को मैनेज करना मुश्किल होता है लेकिन पुराने PF अकाउंट को नए पीएफ से मर्ज करके आसानी से मैनेज कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि दो पीएफ अकाउंट को मर्ज कैसे करते हैं-
पोस्ट की मुख्य हैडलाइन
2 PF Account Ko Merge Kaise Kare
2 PF को मर्ज करने के लिये आपको UAN पोर्टल पर लॉगिन करके Online Service पर जाना होगा और One Member One EPF Account पर Click करके Present Employer पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको Member ID और Establishment सेलेक्ट करके OTP के लिये Apply करना होगा, जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे आपकी रिक्वेस्ट एंपलॉयर के पास जायेगी और कुछ दिनो के अन्दर आपके दोनो PF मर्ज हो जाएंगे।
अगर आपने एक कंपनी में नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन किया है तो वहां भी आपका पीएफ अकाउंट ओपन किया गया होगा इस तरह आपके पास अगर दो पीएफ अकाउंट हो चुके हैं तो आपको जरूर हर PF अकाउंट को मैनेज करने के लिये बार- बार लॉगिन करने की जरूरत होती होगी और ये काफी पेचिदा भी लगता होगा, लेकिन अब आप एक ही बार में दोनों पीएफ अकाउंट की सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं लेकिन उसके लिये जरुरी है कि आपके दोनो PF अकाउंट आपस मे मर्ज हो।
तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप घर बैठे किस तरह ऑनलाइन अपने दो पीएफ अकाउंट को आपस में मर्ज कर सकते हैं-
Online Method
Online माध्यम से पीएफ को मर्ज करने के लिए आपको कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए जैसे कि –
- आपका UAN नंबर
- पासवर्ड
- पुराने पीएफ की जानकारी
- एस्टेब्लिशमेंट की जानकारी
- मेंबर आइडी
- आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर
अगर आपको इन बातो की जानकारी है तो अब आप ऑनलाइन माध्यम से दो PF को मर्ज कर सकते हैं जिसका Step By Step प्रोसेस कुछ इस प्रकार है-
Step 1: EPFO Portal पर जाएं:
अपने PF अकाउंट्स को मर्ज करने के लिये सबसे पहले तो आपको EPFO के लॉगिन पोर्टल पर जाना है।
लिंक: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/
Step 2: लॉगिन करें:
अब आपके सामने EPFO की वेबसाइट खुल जायेगी जहां आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर Sign In पर क्लिक करना होगा, इस तरह आप EPFO पर लॉगिन कर पायेंगे।
Step 3: Online Service पर क्लिक करें:
लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनमे आपको Online Service पर क्लिक करना होगा और फिर Online Member One EPF Account Transfer पर क्लिक करना होगा।
Step 4: डिटेल्स भरे:
इतना करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा, यहाँ आपको Previous Employer और Present Employer के दो ऑप्शन मे से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, मै आपको सलाह देना चाहुंगा कि आप Present Employer पर क्लिक करें क्योकि Present Employer से आप आसानी से अपनी रिक्वेस्ट अप्रुव करा पायेंगे, इसके बाद आपको अपनी मेम्बर आइडी डालकर गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है और इसके बाद उस Establishment को सेलेक्ट करना है जिसके PF को आप मर्ज करना चाहते हैं।
Step 5: Get OTP पर क्लिक करें:
अब थोड़ा नीचे आने के बाद आपको एक Check Box नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और फिर नीचे आपको जो Get OTP का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है।
Step 6: OTP सबमिट करें:
Get OTP पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर एक OTP आएगा, आपको इस OTP को दिए गए Box मे इंटर करना है और इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
इतना करने के बाद ही PF Merge करने की रिक्वेस्ट आपके Present Employer के पास जाएगी जिसे Approve करने के बाद उसे Field Office मे भेजा जाएगा, जहां से अप्रूवल मिलने के बाद आपका PF अकाउंट करंट अकाउंट के साथ मर्ज हो जाएगा।
पीएफ अकाउंट को मर्ज करना क्यों जरूरी
PF अकाउंट को मर्ज करना बेहद जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने पुराने पीएफ को नए पीएफ से मर्ज नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए पीएफ अकाउंट मर्ज करना क्यों जरूरी है –
- अगर आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन की है और पुराने पीएफ को नए पीएफ से मर्ज नहीं किया है तो आगे चलकर आपको पीएफ क्लेम करने में परेशानी हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि पीएफ क्लेम करते वक़्त आपको पुराने पीएफ का अमाउंट शो ना हो।
- अगर आपके पास दो पीएफ अकाउंट हैं तो आपको दोनों अकाउंट को मैनेज करने के लिए हर एक अकाउंट के लिए अलग – अलग लॉगिन करना होगा।
- दोनों पीएफ को आसानी से मैनेज करने के लिए अकाउंट का मर्ज होना जरूरी है ताकि जब भी आपके अकाउंट में पैसे आए तो आप उसे एक बार में ही लॉगिन करके देख पाएं।
- दोनों पीएफ के मर्ज होने से आप एक ही पीएफ पासबुक में दोनों अकाउंट के पैसों की जानकारी देख पाएंगे।
- पुराने पीएफ को नए पीएफ में मर्ज करना इसलिए भी जरूरी है ताकि लंबे समय से सक्रिय ना होने की स्थिति में पुराने अकाउंट को बंद किया जा सकता है और ऐसे में इस अकाउंट में आपके जो पैसे हैं वह फस सकते हैं।
दो पीएफ खातों को मर्ज करने में कितना समय लगता है?
दो पीएफ खाते को मर्ज होने में कितना समय लगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मर्ज करने के लिए कौन सा मेथड चुन रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन मेथड को चुनते हैं तो आपका अकाउंट 7 से 15 दोनों के अंदर मर्ज हो जाता है और अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते है तो इसमें एक महीने या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है।
एक बात ध्यान देने लायक है कि पीएफ कब मर्ज होगा यह आपके एंप्लॉयर पर भी निर्भर करता है, अगर आपका एंप्लॉयर आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी अप्रूव कर देता है तो आपका पीएफ और जल्दी मर्ज हो जाता है।
FAQs
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PF Khate Me Paise Jama Na Hone Par Kya Hoga?
मान लीजिए कि आपके पीएफ अकाउंट में 3 साल तक कोई पैसे जमा नहीं हुए है यानि कि आपका अकाउंट डिएक्टिवेट है तो इसके बाद EPfO आपके पीएफ खाते को खुद ही बंद कर देता है यानि कि 36 महीनों तक पैसे जमा ना होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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आपके पास दो यूएएन नंबर होने पर क्या हो सकता है?
अगर आपके पास दो UAN नंबर हैं तो हम आपको बता दें कि ये पूरी तरह अवैध है, EPFO के नियम के मुताबिक एक कर्मचारी के पास एक हो UAN नंबर हो सकता है, दो UAN होने की स्थिति में आप EPFO की ऑनलाइन सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे और ना ही अपना पीएफ क्लेम कर सकेंगे।