ईपीएफओ के अनुसार पीएफ निकालने के कई नियम है,आप चाहे तो अपने पीएफ से एडवांस क्लेम भी कर सकते हैं और पीएफ का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होता है।

अगर आप पीएफ से एडवांस में पैसे निकालना चाहते हैं तो इसकी भी कई वजह हो सकती है और एडवांस में पैसे निकालते समय आपको वह वजह बतानी पड़ती है और इन्हीं वजहों पर ही ये बात निर्भर करती है कि आप कितनी बार पीएफ निकाल सकते हैं, चलिए पहले एडवांस में पैसे निकालने के कारणों को जान लेते हैं –
- उच्च शिक्षा के लिए एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं।
- भाई-बहन या पुत्र/ पुत्री की शादी के लिए एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं।
- किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं।
- घर, जमीन, फ़्लैट आदि खरीदने, बनवाने या मरम्मत के लिए एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं।
अगर आप उच्च शिक्षा या शादी जैसे कारणों से एडवांस में पैसे निकालना चाहते हैं तो आप अधिकतम तीन बार पैसे निकाल सकते हैं, वहीं अगर आप पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक बार बीएफ निकाल सकते हैं क्योंकि पूरा पीएफ निकालने का मतलब पीएफ अकाउंट को सेटल करना होता है यानी इसके बाद आप पीएफ क्लेम नहीं कर सकेंगे।
वहीं बीमारी जैसे कारणों के लिए पीएफ क्लेम करने की कोई सीमा नहीं बनाई गई है यानी किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आप जितनी चाहे उतनी बार पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
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