बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर उनकी जॉब सर्विस 6 महीने से कम की है तो वह अपने पेंशन के पैसे कैसे निकाल सकते हैं या नहीं तो मै आपको बता दूं कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 6 महीने से कम की है यानी कि उसने 6 महीने की भी जॉब सर्विस पूरी नहीं की है तो वह अपने पेंशन के पैसे क्लेम नहीं कर सकता है हालांकि उस कर्मचारी को पीएफ क्लेम करने का अधिकार होता है।

तो अगर आपकी नौकरी भी 6 महीने से कम है यानी आपने 180 दिन की ड्यूटी पूरी नहीं की है तो आप पीएफ का पैसा तो क्लेम कर सकते हैं लेकिन पेंशन में जमा हुए पैसे आपको नहीं मिलेंगे।
पेंशन का पैसा कर्मचारी को रिटायर होने के बाद ही मिलता है, जब कोई कर्मचारी अपने 10 साल की जॉब सर्विस पूरी कर लेता है तो उसे 58 वर्ष की आयु तक इंतजार करना पड़ता है जिसके बाद वह अपने पेंशन के पैसे प्राप्त कर सकता है।