वैसे तो एक व्यक्ति जितने भी कम्पनी में काम करता है वहां उसका अलग – अलग पीएफ एकाउंट खोला जाता है लेकिन ईपीएफओ के नियम के अनुसार एक कर्मचारी के पास एक ही पीएफ अकाउंट होना चाहिए क्योंकि एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखना रिस्की हो सकता है और आगे चलकर पीएफ का पैसा भी फस जाता है।

इसलिए ईपीएफओ कहता है कि अगर किसी कर्मचारी का एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट है तो उसे पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो पीएफ क्लेम करते समय उसे सिर्फ करंट पीएफ अकाउंट का पैसा ही शो होगा, पुराने पीएफ एकाउंट का पैसा शो ना होने की वजह से वह पैसा फस जाएगा यानि कि कर्मचारी सिर्फ नए पीएफ अकाउंट के पैसे ही क्लेम कर पाएगा, इसलिए एक कर्मचारी के पास एक ही पीएफ एकाउंट होना चाहिए पुराने सारे पीएफ अकाउंट उससे मर्ज होने चाहिए।
चलिए जानते हैं कि पुराने पीएफ को नए पीएफ में कैसे ट्रांसफर करते हैं –
Step 1: सबसे पहले तो आपको EPFO के लॉगिन पोर्टल पर जाना है।
लिंक: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/
Step 2: अब अपने UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर Sign In पर क्लिक करना होगा।
Step 3: फिर Online Service पर क्लिक करें:
Step 4: इसके बाद आपके सामने जो नया इंटरफेस खुल कर आएगा उसमे Present Employer पर क्लिक करके मेंबर आईडी डालें और गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दें, इसके बाद जिस Establishment का पीएफ आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें।
Step 5: इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें।
Step 6: अब जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उसे दिए गए बॉक्स में डालकर सबमिट करें:
इतना करने के बाद ही PF ट्रांसफर करने का ऑनलाइन प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
EPFO अगर आपके पास भी है PF खाता तो फ्री में ले सकेंगे 7 लाख रुपये की ये सुविधा जानें कैसे उठाएं लाभ?
पीएफ अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करें?