अगर आपने पीएफ क्लेम करने के लिए Apply किया है और क्लेम स्टेटस पर Under Process दिखाया जा रहा है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इसका मतलब क्या है और इसे Settle होने में कितना समय लगेगा, अगर ऐसा है तो आज की यह पोस्ट आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है क्योंकि यहां मै आपको EPF Claim Status Under Process की सारी जानकारी देने वाला हूं।
सबसे पहले तो मै आपको यह बता दूं कि ईपीएफ क्लेम स्टेटस पेमेंट अंडर प्रोसेस को सेटल होने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे लेकिन अगर आपके सारे दस्तावेज सही है तो दस्तावेजों का सत्यापन करके 7 दिनों के अंदर ही पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

यहां हम पूरे डिटेल में EPF Claim Status Under Process के बारे में जानेंगे, इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़िएगा, तो चलिए पोस्ट शुरू करते हैं और जानते है कि EPF Claim Status Under Process का मतलब क्या होता है –
पोस्ट की मुख्य हैडलाइन
- 1 Epf Claim Status Shows Payment Under Process Meaning
- 2 Epf Claim Status Payment Under Process Me Kitne Din Lagte Hai
- 3 EPF Claim Ke Liye Jaruri Baate
- 4 Claim Settled Meaning In Hindi
- 5 EPF Claim Settled Hua Ya Nahi Kaise Pata Kare
- 6 EPF Claim Reject Hone Ka Pata Kaise Chalega
- 7 PF Ka Paisa Na Milene Par Kya K
- 8 FAQs
- 9 EPF claim status under process form 31 kya hai?
- 10 pf claim milne me kitna samaye lagta hai?
- 11 EPF claim status under process form 19 kya hai?
Epf Claim Status Shows Payment Under Process Meaning
अगर आपको EPF Claim Status के अन्तर्गत Under Process देखने को मिल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी आपके क्लेम रिक्वेस्ट पर काम किया जा रहा है यानि कि आपने जो दस्तावेज जमा किए हैं उन्हें संस्था चेक कर रही है और सब कुछ सत्यापित होने के बाद आपका पीएफ Settle हो जाएगा।
आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पीएफ क्लेम करने के बाद आपका क्लेम रिक्वेस्ट कई स्टेप्स से होकर गुजरता है यानि कि अलग अलग स्टेज पर आपके फॉर्म पर काम किया जाता है और उसके बाद ही पीएफ का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
इसलिए अगर आपके स्टेटस में भी अंडर प्रोसेस दिखाया जाता रहा है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आपके दस्तावेज सही हैं और आप पीएफ निकालने के पात्र हैं तो कुछ दिनों के अंदर ही आपका पीएफ क्लेम हो जाएगा।
Epf Claim Status Payment Under Process Me Kitne Din Lagte Hai
ईपीएफ क्लेम स्टेटस पेमेंट अंडर प्रोसेस को सेटल होने में 7 से 15 दिनों का समय लग सकता है हालाकि कुछ मामले ऐसे होते है जहां सिर्फ 3 दिनों में ही ईपीएफ क्लेम Under Process से Settle हो जाता है, साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्था कितनी जल्दी क्लेम को Approve करती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ईपीएफ कलेमिंग प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है क्योंकि जब आप पीएफ क्लेम करने के लिए आवेदन करते है तो उस फॉर्म को अलग अलग स्टेज पर सत्यापित किया जाता है और आखिर में पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आता है।
चलिए इसके प्रोसेस के बारे में जानने से पहले मै आपको इससे जुड़ी कुछ खास बाते बताता हूं –
Name | EPF Claim Status Payment Under Process |
---|---|
Time Consume | 7 To 15 Days |
Stages | 1. UAN Portal 2. Field Office 3. DA ( Dealing Assistant) 4. Ao ( Accountant Officer ) 5. Check Allotment 6. Bank 7. Employee’s Bank Account |
Miss Call Service Number | 011-22901406 |
SMS Service Number | 7738299899 |
Website | https://www.epfindia.gov.in/ |
Toll-free number | 1800118005 |
चलिए अब जानते है कि ईपीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया क्या है और आपका फॉर्म किन – किन Stages से होकर गुजरता है –
- सबसे पहले तो आपको UAN पोर्टल पर EPF Claim की रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है।
- इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट को आपके Filed Office यानि कि पीएफ ऑफिस में भेजा जाता हैं, अब इसी स्टेज पर आपको पोर्टल पर Under Process का स्टेटस देखने को मिलता है यानि कि यहां से आपके क्लेम रिक्वेस्ट पर काम होना शुरू हो जाता है।
- इसके बाद पीएफ ऑफिस में DA यानि कि Dealing Assistant आपके दिए गए सारे दस्तावेजों को चेक करता है और ये देखता है कि आपने जो जानकारी दी है वह सही है या नहीं, अगर सारी जानकारी सही होती है और आप पीएफ के लिए एलिजिबल होते हैं तो DA फॉर्म में वह अमाउंट डाल देता है जितना आपको मिलना चाहिए और उसे अप्रूव करके आगे भेजता है।
- इसके बाद फॉर्म AO यानि कि Accountant Officer के पास जाता है जहां पर वह अपना Approval देता है, इसके बाद से आपको स्टेटस के Settle Show होने लगेगा।
- फिर फॉर्म को आगे Cash Counter में भेजा जाता है जहां पर ऑफिसर पीएफ के अमाउंट आदि को चेक करते है और पीएफ का चेक बनाकर आगे भेज देते है।
- आगे पीएफ का चेक आपके बैंक में जाएगा जहां बैंक भी आपके अकाउंट में आने वाले पैसे का स्टेटस चेक करेगी।
- अब आखिर में बैंक के द्वारा आपके अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
यहां आप समझ सकते है कि अगर आपके स्टेटस में अंडर प्रोसेस नजर आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके फॉर्म के ऊपर काम किया जा रहा है और आपका क्लेम रिक्वेस्ट बताए गए किसी भी स्टेज पर हो सकता है।
EPF Claim Ke Liye Jaruri Baate
देखिए अगर आपने पीएफ क्लेम करने के लिए अप्लाई किया है या करने वाले हैं तो आपको कुछ बातो की जानकारी जरूर होनी चाहिए जिससे आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी, मै आपको बताता हूं कि वे जरूरी बाते कौन कौन सी है –
- पीएफ क्लेम करते वक़्त इस बात का ध्यान रखे कि आपका UAN एक्टिवेट हो और पोर्टल पर सारी KYC अपडेट हो गई हो ताकि आप आसानी से पीएफ क्लेम कर सकें।
- इसके बाद ये ध्यान रखे कि पीएफ क्लेम के लिए दी गई सारी जानकारी सहीं हो और EPFO के रिकॉर्ड से मेल खाती हो क्योंकि अगर एक भी जानकारी Match नहीं हुई तो पीएफ रिजेक्ट हो सकता है।
- ध्यान रखिए कि पीएफ क्लेम करने के लिए आपको सारे जरूरी दस्तवेजों को सबमिट करना जरूरी है।
- अगर आपने पीएफ क्लेम सबमिट कर दिया है तो ये बात जान लीजिए की पीएफ तुरंत सेटल नहीं होता है, इसका एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया है।
- अगर आप पीएफ क्लेम सबमिट करने के 1 या 2 दिन बाद इसका स्टेटस चेक कर रहे हैं और आपको Under Process दिखाया जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि आपके क्लेम के ऊपर संस्था काम कर रही है।
- अगर 7 से 15 दिनों के बाद भी अगर आपका क्लेम सेटल नहीं हो पाया है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीएफ ऑफिस में आपके अलावा भी कई लोग क्लेम सबमिट कर सकते हैं इसलिए हो सकता है कि आपके क्लेम सेटलमेंट में समय लग रहा हो।
- आप चाहें तो Umang App के जरिए ये जान सकते हैं कि आपका क्लेम कौन से स्टेज पर पहुंचा है लेकिन UAN पोर्टल पर फिलहाल आपको इस तरह की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी, पोर्टल पर आपको सिर्फ PF Claim Under Process, Claim Settled And Payment Sent Via NEFT और Claim Rejected का स्टेज ही देखने को मिलेगा।
- अगर लंबे समय के बाद भी आपका पीएफ क्लेम सेटल नहीं होता है तो आप EPFO के Grievance Portal पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसके बाद आपके क्लेम पर पहले कार्यवाही की जाएगी।
- अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो इसके कई कारण हो सकते है जैसे सकता है कि आपकी पर्सनल जानकारियां EPFO के रिकॉर्ड से मैच ना करे, आपने गलत तरीके से KYC की हो आदि।
Claim Settled Meaning In Hindi
अगर आपने पीएफ क्लेम किया है और कुछ दिन बाद स्टेटस चेक करने पर आपको Claim Settled Show हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके सारे दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है और अब आपका पीएफ कभी भी आपके अकाउंट में Credit किया जा सकता है।
पीएफ सेटल होने के दौरान पीएफ अमाउंट को चेक के माध्यम से कर्मचारी के बैंक ब्रांच में भेज दिया जाता है जिसे अच्छी तरह चेक करने के बाद बैंक पीएफ के पैसे को कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, पीएफ सेटल होने के 2 से 3 के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाते हैं।
EPF Claim Settled Hua Ya Nahi Kaise Pata Kare
बहुत से लोगो के मन में एक सवाल ये भी आता है कि ईपीएफ क्लेम सेटल हुआ या नहीं, ये उन्हें कैसे पता चलेगा तो इस सवाल का सिम्पल का जवाब ये है कि आप अपने EPFO पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विस में जाइए और Track Claim Status पर क्लिक कीजिए, आपके सामने जो पेज आएगा उसमे आप देख पाएंगे कि आपका EPFO सेटल हुआ है या नहीं, अगर आपके पीएफ स्टेटस में पीएफ क्लेम सेटल लिखा होगा तो इसका मतलब आपका पीएफ सेटल हो गया है लेकिन अगर यहां पर पीएफ क्लेम स्टेटस अंडर प्रोसेस लिखा होगा तो आपका पीएफ सेटल नहीं हुआ है और इसमें थोड़ा वक़्त लग सकता है।
इसके अलावा आप EPFO की Miss Call Service Number 011-22901406 पर कॉल करके या SMS Service Number 7738299899 पर SMS करके भी EPF Claim Status का पता कर सकते हैं।
EPF Claim Reject Hone Ka Pata Kaise Chalega
अगर आपको डर है कि आपका EPF Claim Reject हो जाएगा और आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको बस EPFO पोर्टल पर अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है और Online Service के Track Claim Status पर क्लिक कर देना है, अगर यहां पर आपको PF Claim Rejected लिखा दिखाई देता है तो इसका मतलब यही है कि आपके पीएफ क्लेम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है, इसके अलावा आप EPFO के टोल फ्री नंबर 1800118005 पर कॉल करके पूछ सकते है कि आपने पीएफ क्लेम का क्या स्टेटस है।
PF Ka Paisa Na Milene Par Kya K
मान लीजिए कि आपका पीएफ लंबे समय से क्लेम नहीं हो पा रहा है या फिर पीएफ क्लेम होने के बाद भी आपके पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है तो इस स्थिति में आपको EPFO में शिकायत दर्ज करने के जरूरत पड़ेगी, आइए कुछ Steps मे मै आपको इसका प्रोसेस समझाता हूं –
- सबसे पहले EPFO के Grievance Portal पर जाइए।
- अब पीएफ मेंबर पर क्लिक करके अपने UAN नंबर की जानकारी दीजिए।
- Terms And Condition को एक्सेप्ट करके पीएफ ऑफिस की जानकारी दीजिए।
- अब Grievance वाले बॉक्स में अपनी शिकायत लिख कर जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट कीजिए।
- OTP जनरेट कीजिए और आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे इंटर कर दीजिए।
- इतना करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और ईपीएफओ इस शिकायत को प्रायोरिटी देकर आपकी समस्या हल करेगा।
FAQs
-
EPF claim status under process form 31 kya hai?
EPF के अन्तर्गत अगर आप एडवांस में पैसे क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 31 भरना पड़ता है, यह फॉर्म भरकर जब आप पीएफ क्लेम करते हैं और इसका स्टेटस आपको अंडर प्रोसेस बताया जाता है तो इसका मतलब है कि अभी आपके क्लेम के ऊपर ईपीएफओ काम कर रहा है।
-
pf claim milne me kitna samaye lagta hai?
अगर आप ऑनलाइन पीएफ क्लेम करते हैं तो पीएफ मिलने में 7 से 15 दिन का समय लग सकता है, हालाकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्था आपके क्लेम को कितनी जल्दी सेटल कर पाती है क्योंकि बहुत से लोग पीएफ क्लेम करते है इसलिए संस्था को हर एक कर्मचारी के पीएफ को सेटल करने में समय लगता है।
-
EPF claim status under process form 19 kya hai?
अगर आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको क्लेम फॉर्म 19 भरकर सबमिट करना होगा, फॉर्म जमा करने के बाद अगर आपको इसका स्टेटस अंडर प्रोसेस दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके क्लेम रिक्वेस्ट पर कार्यवाही जारी है।