EPF Form 10D Kya Hai, ePF Form 10D Kaise Bhare Online

अगर आपका पीएफ एकाउंट है तो आप ये जानते होंगे कि 10 साल की जॉब सर्विस और आयु 58 वर्ष पूरे होने के बाद पीएफ के पेंशन का पैसा प्राप्त किया जा सकता है, यहां आप दो तरीके से पीएफ का पैसा प्राप्त कर सकते हैं या तो आप पीएफ से पूरे पैसे निकाल कर अकाउंट को सेटल कर सकते हैं या फिर हर महीने पीएफ से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, आज मै आपको मंथली पेंशन योजना के बारे में ही बताने वाला हूं जिसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा।

फॉर्म 10D एक ऐसा फॉर्म है जिसे तब भरा जा सकता है जब कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे ज्यादा हो जाती है और कर्मचारी ने 10 की जॉब सर्विस पूरी कर ली होती है, इस फॉर्म को भरने का उद्देश्य EPS (Employee Pension Scheme ) से हर महीने पेंशन प्राप्त करना होता है यानि कि फॉर्म 10D को भरकर आप हर महीने पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं।

EPF Form 10D Kya Hai, Kaise Bhare Online (1)

इस पोस्ट मे मै आपको फॉर्म 10D की पूरी जानकारी देने वाला हूं जैसे कि यह क्या होता है और इसे कैसे भरा जाता है इसलिए अगर आपका पीएफ एकाउंट मेच्योर हो गया है या भविष्य में होने वाला है तो यह पोस्ट आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है।

आइए पहले ये जान लेते हैं कि पीएफ फॉर्म 10D आखिर क्या है –

PF Form 10D Kya Hai

PF Form 10D वह फॉर्म है जो पीएफ के ईपीएस फंड से हर महीने पेंशन प्राप्त करने के लिए भरा जाता है, इसके कुछ शर्ते भी हैं जैसे कि कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसने 9 साल और 6 महीने से ज्यादा यानि कि लगभग 10 साल की जॉब सर्विस पूरी कर ली हो।

अगर आप भी इस फॉर्म को भर कर मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आगे मैंने इस फॉर्म को भरने के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस को डिटेल में बताया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फॉर्म 10D कैसे भरा जाता है –

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PF Form 10D Kaise Bhare

ऑनलाइन PF फॉर्म 10D भरने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विस पर जाना है और क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर बैंक अकाउंट नंबर को वेरिफाई करके फॉर्म 10D सेलेक्ट करना है और अपने पीएफ ऑफिस, पेशन, अपने एड्रेस और बैंक डिटेल्स आदि की जानकारी देकर फॉर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट कर देना है। वहीं अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 10D डाउनलोड करके प्रिंट करना है और सारी जानकारी भरकर फॉर्म को जरूरी दस्तवेजों के साथ पीएफ ऑफिस में जमा करना है।

चलिए दोनों प्रोसेस को एक – एक करके समझते हैं –

Online method

फॉर्म 10D भरने का ऑनलाइन प्रोसेस कुछ इस प्रकार है –

Step 1 EPFO पोर्टल पर जाएं

फॉर्म 10D भरने के लिए सबसे पहले EPFO के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

Link: https://www.epfindia.gov.in/

Step 2 Online Claim Member Account Transfer पर क्लिक करे:

इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको Online Claim Member Account Transfer का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना करें।

Step 3 Login करें:

अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, यहां पर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए  अपना UAN Number,Password और कैप्चा कोड डालकर साइन इन पर क्लिक करना है।

Step 4 Online Service पर जाएं।

अब आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा, यहां आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जहा पर ऑनलाइन सर्विस का भी एक होगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर Claim (31,19, 10 D और 10 C) को सेलेक्ट कर लेना है।

Step 5 Bank Account Number डालें।

अब आपको जो नया पेज ओपन होगा, यहां आपको अपनी पर्सनल जानकारियां देखने को मिलेगी लेकिन बैंक अकाउंट नंबर वाला बॉक्स खाली होगा, इस बॉक्स में आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है और फिर वेरिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

Step 6 Terms And Condition को एक्सेप्ट करें:

इतना करने के बाद आपके सामने एक नया पेज पॉप अप होगा जहां टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा, आपको यहां Yes पर क्लिक करके आगे बढ़ना है और Proceed To Claim पर क्लिक कर देना है।

Step 7 Form 10D Select करें:

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहां पर आपकी कुछ डिटेल्स होंगी और लास्ट में आपको सेलेक्ट क्लेम फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर Form 10D का विकल्प चुन लेना है।

Step 8 Scheme Certificate की डिटेल्स दें:

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपने Scheme Certificate की जानकारी देनी है, अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको No पर क्लिक कर देना है और अगर है तो उसकी डिटेल्स में बताना है कि वह सर्टिफिकेट किस स्टेट और किस पीएफ ऑफिस का है।

Step 9 पेंशन की डिटेल्स दें:

अब आपको डिफ़र्ड पेंशन में ये सेलेक्ट करना है कि आप पेंशन 58 साल की उम्र में ही प्राप्त करना चाहते हैं या 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र में प्राप्त करना चाहते हैं, 58 वर्ष की उम्र में पेंशन प्राप्त करने के लिए No पर क्लिक करें।

इसके नीचे आपको डिफ़र्ड पेंशन कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है, अगर 58 साल के बाद आपके पेंशन में आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो With Contribution सेलेक्ट करे अन्यथा Without Contribution सेलेक्ट करे।

Step 10 Family और Personal Details भरें:

इसके बाद आपको आपके पीएफ नॉमिनी की डिटेल्स, अपना पूरा एड्रेस और अपने बैंक की डिटेल्स आदि भर लेना है।

Step 11➨ जरूरी दस्तावेज अटैच करे:

अब नीचे दिए गए ब्राउज़र के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैंक पासबुक या कैंसल चेक की कॉपी अटैच करनी है और चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है।

Step 12 Get Aadhar OTP पर क्लिक करें।

इतना करने के बाद आपको Get Aadhar OTP का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे दिए गए बॉक्स में इंटर करके सबमिट कर देना है।

इस तरह आपका फॉर्म 10D फील हो जाएगा।

Offline method

Form 10D भरने के लिए आपको नीचे बताया गया Step फॉलो करना होगा –

  1. सबसे पहले आपको फॉर्म 10D Download करके प्रिंट कर लेना है या फिर फॉर्म को पीएफ ऑफिस से प्राप्त करना है।
    • लिंक: https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10D.pdf
  2. इसके बाद आपको इस फॉर्म में पहले ये मेंशन करना है कि पेंशन क्लेम किसके द्वारा किया जा रहा है, यहां पर पीएफ सदस्य, अभिभावक या नॉमिनी का नाम मेंशन कर सकते हैं।
  3. इसके बाद आपको पेंशन का प्रकार बताना है, यहां आपको ये लिखना है कि आप किस उम्र में पेंशन के लिए क्लेम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं जैसे कि –
    • रिटायर्मेंट पेंशन
    • 50 वर्ष की आयु से शुरू होने वाली पेंशन
    • विकलांगता पेंशन
    • विधवा और बच्चों के लिए पेंशन
    • अनाथ पेंशन
    • नॉमिनी पेंशन
  4. इसके बाद पीएफ सदस्य की जानकारी मेंशन करनी है जैसे कि –
    • सदस्य का नाम
    • लिंग
    • वैवाहिक स्थिति
    • जन्म की तारीख / उम्र
    • पिता / पति का नाम
  5. फिर आपको पीएफ एकाउंट की जानकारी देनी है जैसे कि –
    • ऑफिस का नाम और पता
    • इस्टैब्लिशमेंट कोड
    • पीएफ अकाउंट नंबर
  6. इसके बाद उस कम्पनी का नाम डालना है जिसमें पीएफ सदस्य ने आखरी बार काम किया था।
  7. फिर डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और नौकरी छोड़ने का कारण बताना है।
  8. इसके बाद फैमिली और नॉमिनी की डिटेल देनी है और अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि डालनी है।
  9. इसके बाद बैंक खाते की जानकारी देनी है जैसे कि
    • बैंक का नाम
    • शाखा का नाम
    • आईएफएससी कोड
  10. इसके बाद Scheme Certificate की जानकारी देनी है।
  11. इसके बाद पूरा फॉर्म भरकर जहां – जहां जरूरत है वहां अपने हस्ताक्षर करने हैं और एंप्लॉयर के हस्ताक्षर करवाने है।
  12. इसके बाद जो जानकारियां बची हुई हैं उन्हें एंप्लॉयर द्वारा भरा जाता है।
  13. इसके बाद फॉर्म 10D को जरूरी दस्तवेजों के साथ पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा।

इस तरह आपका फॉर्म 10D फील हो जाएगा।

PF Form 10D Bharne Ke Liye Jaruri Dastavej Kya Chahiye

PF Form 10D भरते समय कई सारी जानकारियां भरनी होती है और जब इसे सबमिट करने का समय आता है तो इस फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी अटैच किए जाते हैं, आइए इन जरूरी डिटेल्स और दस्तावेजों के बारे में जान लेते हैं –

Sr NumberDocument
1.Bank Account Number And Other Details
2.PF Office Details
3.Bank Passbook Copy
4.Cancel Check Copy
5.Address
6.Signature
7.Scheme Certificate Details

PF Form 10D Download Kaha Se Karen

PF Form 10D आप अपने पीएफ ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही 10D फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर ये फॉर्म मिल जाएगा।

आप इस लिंक से भी डायरेक्ट फॉर्म 10D डाउनलोड कर सकते हैं

PF Form 10D Galat Form Ko Sahi Kaise Kare

अगर आपने फॉर्म 10D भरते समय कोई गलती कर दी है और उस फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो उसे ठीक करने का एक उपाय है कि आप उस फॉर्म को कैंसल कर दें और फिर से नया फॉर्म भरकर सबमिट करें, तो चलिए जानते है कि फॉर्म को कैंसल कैसे करते हैं –

  1. फॉर्म 10D कैंसल करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के शिकायत पोर्टल पर जाना है जिसे EPFO Grievance Portal कहा जाता है।
  2. फिर यहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको पीएफ मेंबर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके  UAN नंबर और सिक्योरिटी कोड डाल देना है।
  3. इसके बाद आपके पीएफ में रजिस्टर नंबर पर जो ओटीपी सेंड किया जाएगा उसे दिए गए बॉक्स में इंटर करना है।
  4. फिर आपको अपनी पर्सनल जानकारी भर लेनी है।
  5. उसके बाद पीएफ ऑफिस पर क्लिक करके पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करना है और उसके अंदर  शिकायत की कैटेगरी सेलेक्ट करके अपनी शिकायत का डिस्क्रिप्शन लिखना है, यहां आप ये लिख सकते है  कि आपने फॉर्म 10D गलत भर लिया है इसलिए उसे आप कैंसल करना चाहते हैं।
  6. अब आपको Choose File का ऑप्शन नीचे में दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी सबमिट कर देनी है और फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है जहां आपको दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओटीपी के लिए अप्लाई करना है, इतना करने के बाद आपके नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे दिए गए बॉक्स में इंटर करके सबमिट कर देना है।
  7. फिर आप वापस से शिकायत पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जहा आपको फिर से सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट करना होगा।

इस तरह फॉर्म 10D कैंसल करने की शिकायत दर्ज हो जाएगी, जब आपका फॉर्म कैंसल हो जाए तो आप फिर से फॉर्म 10D भरकर सबमिट कर सकते हैं।

EPF Form 10D Claim Status Kaise Dekhe

EPF फॉर्म 10D सबमिट करने के बाद अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं यानि कि ये जानना चाहते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं –

  1. सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं।
  2. UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर साइन इन करें।
  3. Online Service पर जाएं।
  4. Track Claim Status पर क्लिक करें।
  5. आपके सामने फॉर्म 10D Claim Status खुल कर आ जाएगा।

निष्कर्ष:

तो दोस्तो, यहां आपने जाना कि फॉर्म 10D आखिर क्या है और इसे किस तरीके से भरा जाता है, क्योंकि आप अपने पेंशन के पैसे को क्लेम कर रहे हैं इसलिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य होता है।

उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी मिल गई होगी और अब आप फॉर्म 10D भरने का पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे।

तो चलिए अब आप बताइए कि –

❓ क्या आपका पीएफ अकाउंट मेच्योर हो गया है और अब आप अपना पेंशन क्लेम करना चाहते हैं?

❓ क्या आपको भी फॉर्म 10D भरने की आवश्यकता है?

अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा।

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