अगर आप एक पीएफ होल्डर हैं तो आपके परिवार के सदस्यों और आपके नॉमिनी को 7 लाख रुपए का लाभ मिल सकता है। EPFO के द्वारा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत पीएफ सदस्यों को 7 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाता है जिसे कर्मचारी का नॉमिनी या परिवार का सदस्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर क्लेम कर सकता है।
अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि ऐसी कोई स्थिति आने पर उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे तो उसे ईपीएफओ पर परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बनाना होगा, अगर कर्मचारी नॉमिनेशन नहीं करता है तो इस स्थिति में कर्मचारी के अभिभावक, पत्नी और बच्चे बीमा के हकदार होंगे।

सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। बीमा क्लेम करने के लिए नॉमिनी को कर्मचारी के मृत्यु के बाद फॉर्म 5 IF भरकर पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है जिसके बाद वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
यहां इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कर्मचारी का नॉमिनी 18 साल से कम आयु का है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसकी तरफ से कर्मचारी के अभिभावक बीमा क्लेम कर सकते हैं।
जब नॉमिनी क्लेम फॉर्म को पीएफ ऑफिस में जमा कर देगा तो एंप्लॉयर के द्वारा सारे दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और फिर फॉर्म को फिल्ड ऑफिस में भेजा जाएगा जहां से अप्रूवल मिलने के बाद नॉमिनी को बीमा के पैसे मिल जाएंगे। नॉमिनी फॉर्म 5 IF को घर बैठे ही भरकर सबमिट कर सकता है इसके लिए उसे ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर Death Claim के ऑप्शन पर क्लिक करना है मांगी गई सारी जानकारी के साथ कर्मचारी का डैथ सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा करना है, इसके अलावा नॉमिनी को एक कैंसल चेक भी जमा करना होगा, इस तरह कर्मचारी के परिवार के सदस्य 7 लाख की बीमा पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे।
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