ईपीएफओ के जो नियम हैं उसके अनुसार किसी कर्मचारी का पीएफ 15 हजार का वेतन होने पर ही कट सकता है, उससे ज्यादा वेतन होने पर पीएफ काटना है या नहीं यह उसके और उसके एंप्लॉयर की मर्जी पर निर्भर करता है। 21 हजार की सैलरी होने पर पीएफ निम्न स्थिति में कट सकता है –

- अगर सरकार पीएफ की वेतन सीमा को 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार कर दे।
- अगर 21 हजार की सैलरी पर आप अपना पीएफ कटवाना चाहते हैं तो इसमें आपके एंप्लॉयर की मर्जी भी होनी चाहिए, अगर एंप्लॉयर इस बात की सहमति नहीं देता तो पीएफ नहीं कट सकता।
- अगर आपके पास पहले से ही UAN नंबर है और आप ऐसी कम्पनी के जॉब करने जाते हैं जहां आपकी सैलरी 21 हजार या उससे ज्यादा है तो भी एंप्लॉयर को आपका पीएफ काटना पड़ेगा, आप चाहें तो 15 हजार वेतन के हिसाब से पीएफ कटवा सकते हैं या फिर पूरे 21 हजार पर भी पीएफ कटवा सकते हैं।
तो इन नियमो के मुताबिक 21 हजार से ऊपर सैलरी होने पर आपका पीएफ कटना जरूरी नहीं है, ये पूरी तरह आपके और आपके एंप्लॉयर की मर्जी के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप पीएफ नहीं कटवाना चाहते तो कोई जबरदस्ती आपका पीएफ नहीं काट सकता लेकिन अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको भविष्य में काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है।
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