ईपीएफओ के नियम के मुताबिक कोई कर्मचारी अगर पीएफ का लाभ प्राप्त कर रहा है और अपनी जॉब छोड़ने के बाद 2 महीने तक बेरोजगार है तो उस स्थिति में वह पीएफ से पैसे निकाल सकता है, लेकिन अगर कर्मचारी पीएफ का पैसा क्लेम नहीं करता और उस पीएफ अकाउंट में 36 महीनों तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो इस स्थिति में उस पीएफ अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाता है यानी कि कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के 36 महीने के अंदर ही अपना पीएफ निकाल लेना चाहिए वरना उसका पीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा और पीएफ का पैसा फस सकता है।

वहीं अगर 5 साल बाद आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ का नियम इसकी इजाजत तब तक नहीं देता है जब तक आपका पीएफ अकाउंट एक्टिवेट नहीं रहता यानि अगर आप नौकरी छोड़ने के 5 साल के बाद अपना पीएफ निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना पीएफ सक्रिय रखना होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ एकाउंट को सक्रिय कैसे रखा जा सकता है तो इसका एक सिम्पल सा समाधान ये है कि आप 36 महीने के अंदर अपने पीएफ से कुछ पैसे क्लेम कर लें, ऐसा करने से आपका पीएफ एक्टिव रहेगा जिससे नौकरी छोड़ने के 5 साल बाद आप अपना पीएफ क्लेम कर पाएंगे।