क्या में अपना न्यू UAN/PF नंबर बना सकता हु [अगस्त 2023]

UAN एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इसे लेकर आपके मन मे कई सारे सवाल होंगे जैसे कि क्या हम दूसरा UAN बना सकते हैं? क्या UAN के बिना PF निकाल सकते हैं? या कितनी बार PF से पैसे निकाले जा सकते हैं ? तो आज मैं आपको आपके इन्ही सवालों का जवाब देने वाला हूँ।

सबसे पहली बात तो ये है कि आप घर बैठे ही अपना नया UAN नंबर जनरेट कर सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ EPFO पोर्टल पर जाकर Online Aadhar Verification UAN Allotment पर क्लिक करना है और अपना आधार नंबर दर्ज करके मोबाइल नम्बर पर आए OTP को डालकर सबमिट कर देना है, इतना करते ही आपका नया UAN जनरेट हो जाएगा।

Kya Mai Apna New UAN Number Bana Sakta Hu

तो अगर आपके पास आपका UAN नंबर नहीं है या आपको आपकी कंपनी ने UAN नंबर प्रोवाइड नहीं किया है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी ऑनलाइन नया UAN बना सकते हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और UAN से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जान लेते हैं-

क्या मैं दूसरा UAN बना सकता हूं?

बहुत लोगों के मन मे ये सवाल आता है कि क्या वे दूसरा UAN बना सकते हैं तो इस सवाल का जवाब है कि आप दूसरा UAN बना तो सकते हैं लेकिन ये गैर- कानूनी है। EPFO के नियम के मुताबिक एक PF सदस्य का एक ही UAN मान्य है और यदि कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी मे नौकरी करने जाता है और उसे दूसरा UAN मिलता है तो इस स्थिति मे उसे पहले वाले UAN को डीएक्टिवेट करना होगा, ऐसा ना करने पर PF Claim करने के समय कर्मचारी का पैसा फस सकता है।

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मैं अपना यूएएन नंबर कैसे सक्रिय कर सकता हूं?

UAN नंबर सक्रिय करने के लिए आप अपने PF ऑफिस मे जाकर Employer से बात कर सकते हैं या फिर Online Process फॉलो करके भी UAN सक्रिय किया जा सकता है। UAN को ऑनलाइन सक्रिय करने के लिए आपको EPFO पोर्टल पर जाकर Activate UAN पर क्लिक करना होगा और फिर अपने UAN नंबर के साथ कुछ अन्य जरुरी जानकारी दर्ज करनी होगी, इसके बाद आपको OTP जनरेट करना होगा और जैसे ही आप ये सारे काम कर लेंगे आपका UAN सक्रिय हो जाएगा।

UAN अमान्य क्यों दिखा रहा है?

अगर पोर्टल पर लॉगिन करते वक़्त आपका UAN अमान्य दिखा रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि हो सकता है कि आप पोर्टल पर गलत UAN डाल रहे हो या आपका UAN सक्रिय ना हो, इसके अलावा अगर आपने UAN मे कोई Update किया है और ऐसा करने के तुरंत बाद आप पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो इस स्थिति मे भी UAN अमान्य बताया जाता है क्योंकि UAN मे किसी भी तरह का Update करने के 6 घंटे बाद ही पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है।

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बिना यूएएन नंबर के पीएफ कैसे निकाले?

अगर आपके पास UAN नहीं है और उसके बिना आप अपना PF निकालना चाहते हैं तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि बिना UAN नंबर के आप ऑनलाइन PF नहीं निकाल सकते हैं। बिना UAN के PF निकालने के लिए आपको ऑफलाइन कम्पोजिट फॉर्म भर कर अपने PF ऑफिस मे जमा करना होगा, इस फॉर्म मे आपका PF नंबर,आपका सिग्नेचर और कैंसल चेक की कॉपी होनी चाहिए, जब कंपनी मे आपके दस्तावेज़ सत्यापित हो जाएँगे तो आपका PF क्लेम हो जाएगा।

बिना ट्रांसफर के मैं अपना पिछला पीएफ कैसे निकाल सकता हूं?

पुराने PF को नए PF मे ट्रांसफर किये बिना PF निकालने के लिए आपको EPFO Portal पर जाकर लॉगिन करना होगा, फिर Online Service के ऑप्शन मे जाकर Claim ( form 31, 19, 10 D, 10 C) पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको अपने बैंक खाते का नंबर डालकर Advance Claim को सेलेक्ट करना होगा और फिर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा जहां आप सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन देख पाएंगे, यहाँ पर आपको उस PF को सेलेक्ट करना है जिससे आप पैसे निकालना चाहते हैं और फिर आपको अन्य जानकारी देकर जरुरी दस्तावेज़ सबमिट कर देना है, इतना करने के बाद आपके पुराने PF से पैसे आपके अकाउंट मे ट्रांसफर कर दिए जाएँगे।

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पीएफ का पैसा कितनी बार निकाल सकते हैं?

PF से पैसे निकालने के जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक PF क्लेम करने के कारण के आधार पर आप अलग- अलग समय पर PF निकाल सकते है जैसे कि अगर आप घर बनाने के लिए Advance मे पैसे निकालना चाहते हैं तो आप 5 साल मे एक बार पैसे निकाल सकेंगे, इसी तरह अगर आप शादी जैसे कारणों से पैसे निकालना चाहते हैं तो आप 7 साल मे एक बार पैसे निकाल पाएंगे, वहीं बीमारी जैसे कारण के लिए आप आप हर महीने पैसे निकाल सकते हैं, ऐसे कारणों के लिए पैसे क्लेम करने की कोई लिमिट नहीं होती है।

नौकरी छोड़ने के कितने दिनों के बाद पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं?

अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और आप बेरोजगार हैं तो इस आधार पर आप अपने PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही PF से पैसे निकाल सकेंगे। 2 महीने तक बेरोजगार होने की स्थिति मे आप पहले PF का 75% अमाउंट क्लेम कर सकते हैं और बाकी का अमाउंट आप नई नौकरी मिलने के बाद क्लेम कर सकेंगे।

PF कितने दिन में डबल होता है?

PF अकाउंट मे कर्मचारी के सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है और उतना ही पैसा कंपनी भी PF मे जमा करती है यानि कि PF मे कुल 24% अमाउंट जमा होता है जो कि कर्मचारी के हिस्से का डबल है यहाँ आप समझ सकते है कि हर महीने आपके PF मे डबल पैसे आते हैं लेकिन कंपनी जो 12% अमाउंट PF मे डालती है उसका 3.67% ही PF अकाउंट मे जमा होता है और बाकी का 8.33% अमाउंट EPS यानि कि Employee Pension Scheme मे जाता है जिसे कर्मचारी रिटायर होने के बाद ही निकाल सकता है यानि कि कर्मचारी के रिटायर होने के बाद ही उसे उसके पैसे डबल होकर मिलते हैं।

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पीएफ कितने प्रतिशत मिलता है?

PF मे कर्मचारी की सैलरी का 12% जमा होता है और कंपनी भी उतना ही अमाउंट कर्मचारी के PF मे डालती है यानि कि कर्मचारी को PF क्लेम करने की अवधी पूरी होने के बाद 24% अमाउंट मिलता है जो कि उसकी सैलरी का डबल होता है, इसके अलावा कर्मचारी को हर साल 8.1% का ब्याज भी PF अकाउंट मे जमा हुए राशि पर दिया जाता है, वहीं बात जब Advance PF क्लेम करने की हो तो कर्मचारी अपने PF अकाउंट से Advance मे 75% अमाउंट निकाल सकता है।

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निष्कर्ष:

तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको UAN से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालो के जवाब दिए है, उम्मीद है कि यहाँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।

मुझे ऐसी आशा भी है कि ये सारी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी।

तो चलिए अब आप बताइए कि-

❓ आप जिस सवाल का जवाब पाने के लिए यहाँ आए थे, क्या वो आपको यहाँ मिला?

❓ क्या यहाँ बताई गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद हैं?

❓ UAN को लेकर आपके मन मे जो डाउट था, वह क्लियर हुआ?

अपना जवाब कमेंट मे जरूर बताएं।

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