अगर आप डुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं यानि कि दो कंपनियों में काम कर रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भारत में दो कंपनियों में काम करना कुछ शर्तों पर ही लीगल है, अगर आप इन शर्तों का पालन करते हैं तो ही आप एक साथ दो कम्पनी में काम कर पाएंगे, ये शर्ते कुछ इस प्रकार है –

- दोनों कम्पनी में काम करने का समय अलग होना चाहिए यानि की उनकी टाइमिंग एक सेकंड के लिए भी मैच नहीं होनी चाहिए जैसे कि अगर आप एक कम्पनी में 8 से 2 बजे तक काम कर रहे हैं तो दूसरी कम्पनी में 2 बजे के बाद ही काम कर सकते हैं।
- दोनों कंपनियों का प्रोडक्ट या सर्विस अलग – अलग होनी चाहिए जैसे कि एक कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है तो दूसरी कम्पनी किसी और फील्ड से होनी चाहिए।
- दोनों कंपनियों के बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए।
अब अगर आप इन शर्तों का पालन करते हुए काम कर रहे हैं तो दोनों कम्पनी में काम कर सकते हैं लेकिन अगर इन दोनों ही कम्पनी से आपको पीएफ प्राप्त करना है तो आपको इसके लिए दोनों कम्पनी के एंप्लॉयर को बताना होगा कि आप दो कंपनियों में जॉब कर रहे हैं।
ये जानने के बाद अगर आपके दोनों एंप्लॉयर इस बात से सहमति दे देते हैं तो आपको दोनों एंप्लॉयर से इसका डिक्लेरेशन लेटर मांगना होगा और उस लेटर को ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद अगर ईपीएफओ उस लेटर को अप्रूव करके दो कंपनियों से पीएफ लेने की मंजूरी दे देता है तो आप आराम से दोनों कम्पनी से पीएफ प्राप्त कर सकते हैं।