अगर आप एक पीएफ होल्डर हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या नौकरी छूटने के बाद भी आपको आपके पीएफ खाते में ब्याज दिया जाएगा तो मै आपको बता दूं कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर आपने किसी कम्पनी में कुछ समय काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी है तो नौकरी छोड़ने के बाद 36 महीने तक आपके पीएफ में ब्याज आएगा फिर चाहे 36 महीने तक आपके पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो या ना हो लेकिन 36 महीने के बाद अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाता है और ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है।

वहीं अगर आप रिटायर हो गए हैं तो भी पीएफ अकाउंट में बिना किसी कंट्रीब्यूशन के ब्याज मिलता है लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना है कि नौकरी से इस्तीफा देने या रिटायर होने के बाद जो भी ब्याज पीएफ में जमा होता है उस पर टैक्स लगता है।
इसके अलावा एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर नौकरी छोड़ने के बाद 36 महीनों के अंदर आप अपने पीएफ को सेटल नहीं करते हैैं यानि पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं तो भी 36 महीने तक उस खाते में ब्याज आएगा लेकिन इसके बाद पीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।