नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?

job chodne ke kitne din baad pf nikal sakte hai

अगर आप पीएफ होल्डर हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि कब और किस तरह पीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं लेकिन अगर आपको यह नहीं पता तो आज की यह पोस्ट आपकी मदद करेगी इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़िएगा।

अगर आप पीएफ होल्डर हैं और आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है तो आप अपने पीएफ से नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद पीएफ निकाल सकते हैं लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपने नौकरी छोड़ने के बाद कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन ना की हो यानि कि 2 महीने तक बेरोजगार हों।

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यहां हम आपको पीएफ निकालने के नियम को डिटेल में समझने वाले हैं, साथ ही मै ये भी बताऊंगा कि पीएफ निकालने के लिए कब और कौन सा फॉर्म भरा जाता है तो चलिए आज का ये पोस्ट शुरू करते है –

Naukri Chhutne Par Kitne 2 Mahine Baad PF Ka Pura Paisa Nikal Sakte Hai?

PF होल्डर नौकरी छोड़ने के ठीक दो महीने बाद अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन यह तभी होगा जब ईपीएफओ पोर्टल पर आपके एंप्लॉयर ने या आपने अपनी डेट ऑफ लिविंग मेंशन की हो, चलिए इस अच्छे से समझते हैं –

  • मान लीजिए कि आपने नौकरी छोड़ दी है या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो आप नौकरी छूटने के बाद दो महीने तक बेरोजगार होने की हालत में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
  • अगर आपके एंप्लॉयर ने ईपीएफओ पर आपकी नौकरी छोड़ने की डेट मेंशन नहीं की है तो इस स्थिति में आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे में आपको पहले पोर्टल पर अपनी डेट ऑफ लिविंग मेंशन करनी होगी, उसके बाद आप नौकरी छूटने के 2 महीने बाद कभी भी पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
  • अगर आपको नौकरी छोड़कर विदेश जाना पड़ रहा है तो आप एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं यानि कि यहां पर 2 महीने बेरोजगार होने की शर्त लागू नहीं की जाती है।
  • अगर आपने नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली है तो आप पीएफ से पैसे नहीं निकाल पाएंगे लेकिन आप पुराने पीएफ को नए पीएफ में ट्रांसफर करके अपने दोनो अकाउंट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं।

Kya Retirement Ke Baad Paisa Kabhi Bhi Nikal Sakte Hai ?

PF का पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद निकाला जा सकता है लेकिन इसके लिए कमर्चारियों को 10 साल की जॉब सर्विस पूरी करनी जरूरी है और साथ ही उनकी उम्र 58 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।

अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आप कभी भी अपने पीएफ का पैसा क्लेम कर सकते हैं। आप चाहे तो पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं या फिर एडवांस क्लेम भी कर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही सुविधा उपलब्ध है।

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Advance PF Kaise Nikal Sakte Hai?

एडवांस पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है जिसके लिए फॉर्म 31 भर कर पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है, इसके लिए कुछ जरूरी दस्तवेजों की जरूरत भी पड़ती है जो इस प्रकार हैं –

Sr NumberDocument
1.Bank Details
2.Personal Details
3.UAN Number
4.Aadhar Card
5.Composite Form
6.Aadhar Linked Mobile Number
7.Two Revenu Stamp
8.PAN Number
9.Signature
10.Address Details

एडवांस क्लेम करने के कारणों के आधार पर ईपीएफओ ने अलग – अलग नियम लागू किए हैं जिसके तहत कई कारणों में पीएफ का पैसा 3 दिनों में ही कर्मचारी के अकाउंट में सा जाता है तो कई कारणों में 7 से 15 दिन भी लग जाते हैं, आइए जानते हैं कि ये कारण कौन – कौन से हैं और एडवांस में पैसे कैसे निकाल सकते हैं –

पीएफ क्लेम के कारणपीएफ निकासी के नियमकितनी निकासी की जा सकती है
शादी के लिए7 साल की जॉब सर्विस होनी चाहिए।कर्मचारी अपने शेयर का 50% निकासी कर सकता है।
जमीन खरीदने के लिए5 साल की जॉब सर्विस अनिवार्य है।कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 24 गुना पैसा निकाल सकता है।
घर खरीदने या बनाने के लिए5 साल की जॉब सर्विस होनी चाहिए।कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 36 गुना पैसा निकाल सकता है।
घर की मरम्मत के लिए5 साल की जॉब सर्विस होनी चाहिए। कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 12 गुना ज्यादा पैसे की निकासी कर सकता है।
शिक्षा के लिए7 साल की जॉब सर्विस अनिवार्य है।कर्मचारी के शेयर का 50% निकाला जा सकता है।
होम लोन चुकाने के लिए10 साल की जॉब सर्विस पूरी होनी चाहिए।एंप्लॉयर और एम्पलाई के शेयर को मिलाकर जो अमाउंट बनता है उसका 90% निकाला जा सकता है।
बीमारी, हादसा, विकलांगता या कम्पनी बंद होने की स्थिति मेंजॉब सर्विस का नियम लागू नहीं होता।कर्मचारी अपने तीन महीने की सैलरी या फिर पीएफ अकाउंट का 75% अमाउंट निकाला जा सकता है।
रिटायर होने के पहलेरिटायर होने के 2 साल पहले भी पैसे निकाले जा सकते हैं।कुल पीएफ फंड का 90% अमाउंट निकाला जा सकता है जिसमें एंप्लॉयर और एम्पलाई का शेयर शामिल है।

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Advance PF Nikalne Ke Methods

जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं तो चलिए मै आपको दोनों मेथड एक – एक करके समझाता हूं –

Online Method:

Advance में पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस कुछ इस प्रकार है –

  1. पहले EPFO पोर्टल पर जाइए।
    • Link: https://www.epfindia.gov.in/
  2. अब Online Claim Member Account Transfer पर क्लिक कीजिए।
  3. इसके बाद अपने UAN Number, Password और कैप्चा कोड से पोर्टल पर लॉगिन कीजिए।
  4. अब Online Service मे जाकर Claim (31,19, 10 D और 10 C) पर क्लिक कीजिए।
  5. अब अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें और आईएफएससी कोड को Verify करें।
  6. अब Terms And Condition Accept करने के लिए Yes पर क्लिक कीजिए।
  7. फिर Proceed To Claim के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  8. अब Select Claim Option में PF Advance Form 31 को सेलेक्ट करे।
  9. अब अपनी Service Select कीजिए और PF Claim करने का कारण डालकर PF Claim के नियम के तहत जितना पैसा आप Claim कर सकते हैं वह Amount डालिए।
  10. अब अपने एड्रेस की जानकारी Fill करें।
  11. इसके बाद PF के बैंक अकाउंट के पासबुक या कैंसल चेक की कॉपी अपलोड करें।
  12. चेक बॉक्स पर क्लिक करे।
  13. फिर Get Aadhar OTP पर क्लिक करें।
  14. फिर जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उसे इंटर करके Validate OTP And Submit Claim Form के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  15. इतना करने के बाद आपका PF Claim Form सबमिट हो जाएगा और 3 से 7 दिनों के अंदर Settle कर दिया जाएगा।

Offline Method:

एडवांस पीएफ क्लेम करने का ऑफलाइन मेथड कुछ इस प्रकार है –

  1. आप एडवांस में पीएफ क्लेम कर रहे हैं इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्म 31 डाउनलोड करना होगा।
  2. इसके बाद इस फॉर्म मे मांगी गई सारी जानकारी फील करनी होंगी जिसमें आपको अपने पीएफ ऑफिस और अकाउंट की डिटेल्स देनी होगी।
  3. फिर आपको पीएफ क्लेम का कारण और अमाउंट आदि भरना होगा।
  4. फिर फॉर्म को बैंक पासबुक और कैंसल चेक की कॉपी के साथ अपने पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा।
  5. आपका एंप्लॉयर सारे दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उसे फील्ड ऑफिस में भेजेगा।
  6. इसके बाद फिल्ड ऑफिस में Dealing Assistant और Accountant Officer आपके क्लेम को अप्रूव करेंगे और आपका क्लेम सेटल हो जाएगा।

PF Ka Paisa Nikalne Ke Liye Kon Kon Sa Form Bhara Jata Hai

पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पीएफ एडवांस में निकाल रहे हैं या फिर पूरा पीएफ क्लेम कर रहे हैं, चलिए एक – एक करके में आपको सारे Form के बारे में बताता हूं –

अगर आपने पीएफ के लिए ऑनलाइन क्लेम किया है तो आपको ऑनलाइन सर्विस के अंदर Claim Form 31, 19, 10C और 10D आदि देखा होगा, ये सारे फॉर्म अलग – अलग स्थिति में भरे जाते हैं, इसके अलावा भी कुछ फॉर्म होते है जो काफी महत्वपूर्ण है जो कि इस प्रकार है –

  • फॉर्म 31 तब भरा जाता है जब आप एडवांस में पैसे निकालते है।
  • फॉर्म 19 तब भरा जाता है जब आप अपना पूरा पीएफ क्लेम करते हैं।
  • फॉर्म 10C तब भरा जाता है जब आप अपने पीएफ के साथ पेंशन की राशि भी निकालना चाहते हैं या इसे दूसरी नौकरी के साथ जुड़वाना चाहते हैं।
  • फॉर्म 10D 10 साल जॉब सर्विस पूरी करने के बाद पेंशन क्लेम करने के लिए भरा जाता है।
  • फॉर्म 15G तब भरा जाता है जब आप 5 साल की जॉब सर्विस से पहले एडवांस में पैसे निकालते हैं और निकलने वाली राशि 50 हजार या उससे ज्यादा होती है, ये फॉर्म 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए होता है।
  • फॉर्म 15H भी 5 साल की जॉब सर्विस से पहले पैसे निकालने के लिए भरा जाता है लेकिन यह फॉर्म 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है।

निष्कर्ष:

तो दोस्तो यहां आपने जाना कि हम कब पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और उसके लिए हमे कब कौन सा फॉर्म भरना होता है।

मुझे उम्मीद है कि अब आप पीएफ क्लेम के बारे में सब कुछ जान गए होंगे तो चलिए अब आप हमे बताइए कि –

❓ यहां बताई गई किस स्थिति में आपने पीएफ क्लेम किया है?

❓ क्या आपका पीएफ क्लेम सैटल हुआ? अगर हां तो उसमे कितना वक़्त लगा?

अपना जवाब कमेंट करने हम तक पहुंचाएं

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