पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है इनेबल्ड कैसे करे [अगस्त 2023], PF Account Disabled Problem Solution

जब आप PF पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको PF Account Disable या Deactivate का Error देखने को मिलता है, यह Error कई कारणों से हो सकता है जिसके बारे मे आज मैं आपको बताने वाला हूँ।

PF Account Disable होने पर आपको EPFO Grievance Portal पर जाकर अपनी UAN Details देकर शिकायत दर्ज करनी होगी और साथ मे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रूफ के तौर पर Deactivate UAN Error वाले पेज का स्क्रीन शॉट सबमिट करना होगा, इतना करने के बाद EPFO आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगी और सारी कारवाही होने के बाद ही आपका PF अकाउंट वापस से Activate हो पायेगा।

PF Account Disabled Problem Solution

आज के इस पोस्ट मे मैं आपको PF Account के डिसेबल होने के कारण के साथ उसका समाधान भी बताने वाला हूँ इसलिये इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढियेगा क्योंकि हो सकता है कि आगे आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़े।

तो आइये सबसे पहले ये जानते हैं कि PF अकाउंट डिसेबल एरर का Solution क्या है-

पोस्ट की मुख्य हैडलाइन

PF Account Disabled Solution In Hindi

PF अकाउंट डिसेबल होने पर आपको PF ऑफिस जाकर Employer से बात करनी होगी जो आपके इस समस्या का समाधान आपको बताएगा, इसके अलावा आप EPFO के शिकायत पोर्टल पर जाकर अपने UAN डिटेल्स के साथ शिकायत का डिसक्रिप्शन लिख कर जरुरी दस्तावेज़ो जैसे कि आधार कार्ड,पैन कार्ड आदि सबमिट करके भी अपना अकाउंट Activate करा सकते हैं।

अगर आपका PF अकाउंट Disable कर दिया गया है तो ये आपके लिए काफी बड़ी समस्या है क्योंकि इसके बाद आप अपना PF क्लेम नहीं कर पाएंगे इसलिए PF अकाउंट Disable क्यों किया गया और इसका Solution क्या हो सकता है ये आपको जानना जरुरी है।

PF Deactivate होने का कारण ये हो सकता है कि आपने EPFO पोर्टल पर कोई इल्लीगल काम किया हो या फिर आप PF से मिलने वाले लाभ के लिए पात्र ना हो, ऐसी स्थिति मे EPFO खुद ही कर्मचारी के अकाउंट को डिसेबल कर देता है और अकाउंट को वापस से Activate करने के लिए आपको शिकायत पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी।

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पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है एक्टिवटे कैसे करे

PF अकाउंट डिसेबल दिखाने पर आप दो तरीको से अकाउंट को वापस से इनेबल कर सकते हैं जिसमें पहला तरीका ऑफलाइन हैं, इस प्रोसेस मे आपको अपने नजदीकी PF ऑफिस मे जाकर Employer से बात करनी होगी और ये जानना होगा कि आपका अकाउंट Disable क्यों हुआ है, इसके बाद Employer खुद हि आपकी इस समस्या का समाधान कर देगा।

इसके अलावा जो Online Process है उसमें आपको EPFO की शिकायत पोर्टल पर जाकर नीचे बताए जा रहे Steps Follow करने होंगे-

Total time: 10 minutes

  1. शिकायत पोर्टल पर जाएं:

    अगर आपका PF Deactivate कर दिया गया है तो इसकी शिकायत करने के लिए आपको  सबसे पहले EPF के शिकायत पोर्टल EPF Grievance के साइट पर जाना पड़ेगा, आप यहाँ दिए गए लिंक की मदद से भी सीधे पोर्टल पर जा सकते हैं-
    Link- https://epfigms.gov.in/

  2. PF Member पर क्लिक करें:

    पोर्टल पर जाने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको PF मेंबर के  ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

  3. No पर क्लिक करें:

    अब इसके बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि आपके पास क्लेम आइडी है या नहीं तो यहाँ आपको No के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।

  4. UAN Number डालें:

    अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको अपना UAN नम्बर इंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आपको अपना UAN नम्बर डाल लेना है।

  5. Security Code डालें:

    फिर आपके सामने जो पेज खुल कर आएगा उसमें आप सेक्योरिटी कोड देख पाएंगे  और उसके सामने एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स मे आपको सेक्योरिटी  कोड  को इंटर कर लेना है और फिर  Get Details मे क्लिक करना है।

  6. Get OTP पर क्लिक करें:

    अब आपको थोड़ा नीचे आना है जहां UAN डिटेल्स का ऑप्शन आप देख सकेंगे, यहाँ आपको सारे डिटेल्स अच्छी तरह चेक कर लेने है, फिर इसके नीचे आपको Get OTP का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है।

  7. OTP Enter करें:

    OTP के लिए अप्लाई करने पर आपके नम्बर पर एक OTP भेज दिया जाएगा जिसे आपको दिए गए जगह पर Enter कर लेना है और उसे सबमिट कर देना है।

  8. Personal Details दें:

    अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जिसमें आपसे कुछ पर्सनल इनफार्मेशन मांगी जाएगी जैसे कि-
    ◾ Gender
    ◾ Communication Address
    ◾ Country
    ◾ Contact Number
    ◾ Pin Code
    ◾ State
    आपको मांगी गई ये सारी जानकारी सही- सही भर देनी है और आगे बढ़ना है।

  9. PF Number पर क्लिक करें:

    पर्सनल डिटेल्स देने के बाद आपको फिर से एक सेक्योरिटी कोड दिखाई देगा जिसे दिए गए बॉक्स मे डालना होगा और उसके बाद आपके सामने आपका PF नम्बर शो होगा, आपको इस नम्बर पर क्लिक कर देना है।

  10. Grievance Register करें:

    अब आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमें आपको कुछ जरुरी चीज़े सेलेक्ट करनी होगी जैसे कि पहले आपको PF ऑफिस को सेलेक्ट करना होगा और उसके अंदर KYC की कैटेगरी पर जाना होगा, उसके नीचे आपको Grievance Description मिलेगा, यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आपका UAN या PF किसी कारण से Deactivate कर दिया गया है और आप उसे फिर से Activate कराना चाहते हैं।
    Note: इस बात का ध्यान रखे कि Description मे आपको वह वजह बतानी होगी जिसके कारण आपका PF Disable किया गया है साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आप एक Genuine PF Holder हैं।

  11. File Attach करें:

    इसके बाद आप नीचे आएँगे तो देखेंगे कि यहाँ फ़ाइल Choose करने का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी सबमिट करनी होगी, इसके अलावा जब आप EPFO पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और आपके सामने PF Disable का Error दिखाया जाता है तब आपको उस पेज का स्क्रीन शॉट लेना है और उसे भी Document के साथ अटैच करना है, इतना करने के बाद आपको सारे फॉर्म सबमिट कर देने हैं।

  12. Security Code डाले:

    इसके बाद आप वापस शिकायत वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपको फिर से सेक्योरिटी कोड डालने के लिए कहा जाएगा, इसे आपको दिए बॉक्स मे डाल देना है और इतना करने के बाद आपकी शिकायत रजिस्टर हो जाएगी।

सामान्यतः 3 से 5 दिनों के अंदर ही EPFO सारे शिकायत का निवारण कर देती है तो हो सकता है कि इसी समय मे आपका PF भी वापस से Activate कर दिया जाए।

पीएफ ऑनलाइन क्लेम कैसे ले

पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड से एक्टिवटे करने के लिए डॉक्यूमेंट

अगर आपका PF अकाउंट भी Disable हो गया है और आप उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन इनेबल करना चाहते हैं  तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ जरुरी दस्तावेज़ो की जरुरत होगी जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है-

Sr NumberDocument
1.UAN Number
2.PF Details
3.Aadhar Card
4.Pan Card

मेरा पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड होने का कारण क्या है

PF अकाउंट Deactivate किये जाने के कई कारण हो सकते हैं और अगर आपको अपना अकाउंट Activate करना है तो आपको ये पता होना जरुरी है कि आपका अकाउंट किस वजह से Disable हुआ है, तो आइये मैं आपको बताता हूँ कि PF के Deactivate होने के क्या कारण हो सकते हैं-

  • अगर आपके पास दो UAN नंबर है तो इस स्थिति मे आपको अपने पुराने UAN को नए UAN मे ट्रांसफर करना पड़ता है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि EPFO आपके UAN को Deactivate कर दे।
  • अगर आपने EPFO पर सही तरीके के KYC नहीं किया है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से अपना KYC Approve करवाया है तो ऐसी स्थिति मे EPFO PF अकाउंट को डिसेबल कर देता है क्योंकि EPFO के नियमो के मुताबिक सिर्फ कर्मचारी, नियोक्ता या EPFO ही कर्मचारी की KYC कर सकता है।
  • अगर आप एक ऐसी कंपनी मे काम करते हैं जो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं और उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो इस स्थिति मे भी EPFO उस कंपनी के सभी कर्मचारी का PF डिसेबल कर सकता है क्योकि ऐसी कम्पनी PF योजना के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
  • इसके अलावा अगर आप EPFO मेम्बर हैं और ESI( Employee State Insurance) Scheme का लाभ प्राप्त करने के बावजुद आपने अपना UAN Card बनवा लिया है तो इस स्थिति मे EPFO आपका PF अकाउंट डिसेबल कर सकता है।
  • अगर आप EPFO की इस योजना के पात्रता दायरे से बाहर हैं तो EPFO आपका PF अकाउंट डिसेबल कर सकता है।

UAN नंबर कैसे पता करे

अपना पीएफ अकाउंट कैसे बचाये डीएक्टिवेट/बंद होने से

PF अकाउंट को Disable होने से बचाने के लिए आपको कुछ जरुरी बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप EPFO की PF योजना के लिए पात्र हो, इसके अलावा PF अकाउंट को Deactivate होने से बचाने के उपाय कुछ इस प्रकार हो सकते हैं-

  • अपना श्रम कार्ड बनवाने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस योजना के पात्र हैं ताकि आगे चलकर आपका अकाउंट डिसेबल ना हो।
  • PF मे KYC के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि KYC या तो आप खुद ही करें या फिर PF ऑफिस जाकर Employer द्वारा कराएं क्योंकि अगर को अन्य व्यक्ति आपका KYC Approve कराता है तो आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा।
  • अगर आप ESI Scheme का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो ये बात ध्यान मे रखिये कि PF योजना का लाभ आप नहीं उठा सकते, अगर EPFO को ये पता चलता है कि कर्मचारी ESI Scheme का लाभ लेने के बाद PF योजना का सदस्य है तो वह कर्मचारी का PF डिसेबल कर देता है।
  • इस बात का ध्यान रखिये कि जिस कंपनी मे आप काम करते हैं वह कंपनी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रजिस्टर है या नहीं, अगर वह कंपनी रजिस्टर है तो उसके सारे कर्मचारियों का अकाउंट डिसेबल कर दिया जाता है।
  • इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके Employe ने आपका अकाउंट आधार से लिंक किया है या नहीं, PF को आधार लिंक ना करने पर भी कर्मचारी का अकाउंट डिसेबल हो सकता है और अगर आपका Employer अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करता तो आप खुद ही ऑनलाइन माध्यम से अपना अकाउंट आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
  • EPFO पर सारे काम सही तरीके से करना चाहिए ताकि EPFO को आपके अकाउंट को डिसेबल करने का कोई ऑप्शन ही ना मिले।

कैसे पता करे की पीएफ अकाउंट एक्टिवटे है या डीएक्टिवेट है

बहुत लोगों के मन मे एक बड़ा सवाल ये आता है कि उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि उनका PF Activate है या नहीं, तो ये जानने का प्रोसेस बहुत ही आसान है आप कुछ ही Steps फॉलो करके जान सकते हैं कि आपका अकाउंट Activate है या नहीं, तो चलिए मैं आपको वह प्रोसेस बताता हूँ-

  1. सबसे पहले EPFO के पोर्टल पर जाइये।
  2. इसके बाद अपने UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कीजिए।
  3. अगर आप सफलतापूर्वक EPFO मे लॉगिन हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका PF Activate है।

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FAQs

  1. क्या पीएफ अकाउंट बंद/Closed भी हो सकता है❓

    जी हाँ, अगर आपने इल्लीगल तरीके से KYC की है या फिर योजना के पात्र ना होते हुए भी आपने PF के लिए अप्लाई किया है तो ऐसी स्थिति मे EPFO आपके PF अकाउंट को बंद कर सकता है, वहीं ESI Scheme का लाभ उठाने वाले और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड कंपनी के कर्मचारियों का PF भी बंद हो सकता है।

  2. पीएफ अकाउंट इनएक्टिवटे/डीएक्टिवेट हो तो क्या करे❓

    PF Deactivate होने की स्थिति मे आपको EPFO के शिकायत पोर्टल पर जाकर ये शिकायत दर्ज करनी होगी कि आपका PF किसी कारण से Deactivate कर दिया गया है और आप उसे फिर से Activate करना चाहते हैं, शिकायत दर्ज करने का पूरा प्रोसेस मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया है।

  3. क्या में खुद से पीएफ अकाउंट क्लोज/बंद कर सकता हूँ❓

    नहीं, आप खुद अपना PF बंद नहीं कर सकते लेकिन अगर आपके PF मे 36 महीनों तक कोई ट्रांसजैक्शन नहीं होता है यानि कि आपका PF Active नहीं रहता तो वह अकाउंट खुद ही Deactivate हो जाता है।

  4. पीएफ अकाउंट को एक्टिवटे होने में कितने दिन लगते है❓

    जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप EPFO के शिकायत पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो उसका निवारण 3 से 5 दिनों के अंदर ही कर दिया जाता है तो ऐसे मे अगर आप PF Activate करने की शिकायत दर्ज करते हैं तो 3 से 5 दिनों के अंदर आपका PF वापस से Enable हो सकता है।

  5. पीएफ अकाउंट को एक्टिवटे न करने पर क्या होगा❓

    अगर आपका PF Deactivate कर दिया गया है और आप उसे Activate नहीं कराते हैं तो आप PF से जुड़ी किसी भी योजना या सर्विस का लाभ नहीं मिलेगा और ना ही आप अपना PF क्लेम कर पाएंगे इसलिए ये जरुरी है कि आपका PF Activate रहे।

निष्कर्ष

तो दोस्तों, यहाँ आपने जाना कि PF Disable होने के कारण और उसका Solution क्या है।

उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आयी होगी और  आपके बहुत काम आएगी।

तो चलिए अब आपकी बात करते हैं, आप हमें बताइए कि-

❓ क्या आपका PF Activate है?

❓ क्या आपने अपना KYC सही तरीके के किया है?

❓ क्या आपको लगता है कि यहां दी गई जानकारी उपयोगी है?

अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।

5 thoughts on “पीएफ अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है इनेबल्ड कैसे करे [अगस्त 2023], PF Account Disabled Problem Solution”

  1. Sir please mera account Disabled ho gaya hai active kaise karu
    Grievances register bhi kar liya per theek nahi ho raha

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