PF Form 13 Kya Hai, PF Form 13 Kaise Bhare Online

अगर आप पीएफ होल्डर हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पीएफ में हर काम के लिए आपको कोई ना कोई फॉर्म भरकर सबमिट करना ही पड़ता है और इसके बाद ही आपका काम पूरा हो पता है जैसे कि पूरा पीएफ क्लेम करने के लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरते हैं और एडवांस पैसे क्लेम करने के लिए फॉर्म 31 भरना पड़ता हैं, इसी तरह पीएफ में एक और महत्वपूर्ण फॉर्म होता है जिसे फॉर्म 13 कहते हैं, आज हम इसी फॉर्म के बारे में आपको बताने वाले हैं।

जब कोई पीएफ सदस्य एक नौकरी छोड़कर दूसरी कम्पनी में जॉब करता है तो उसे अपने पुराने पीएफ अकाउंट को करंट अकाउंट में मर्ज करना पड़ता है, इसके लिए जो कंपोजिट फॉर्म भरा जाता है उसे ही फॉर्म 13 कहते हैं, यानि कि पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म, फॉर्म 13 है।

PF form 13 kya hai, kaise bhare online

आज की पोस्ट में मै आपको इस फॉर्म की सारी जरूरी जानकारी देने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़िएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोस्ट और जानते है फॉर्म 13 क्या है –

PF Form 13 Kya Hai

जब हम अपने पुराने कम्पनी के पीएफ एकाउंट को नए कम्पनी के पीएफ एकाउंट के साथ मर्ज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो उस समय हमे ऑनलाइन या ऑफलाइन एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें हमारी पर्सनल जानकारी के साथ प्रीवियस और प्रेजेंट  कम्पनी की जानकारी देनी होती है ताकि पुराने पीएफ को नए पीएफ से जोड़ा जा सके, इसी फॉर्म को फॉर्म 13 कहा जाता है।

इस फॉर्म को फील करके इसकी कॉपी पीएफ ऑफिस में भेजनी होती है जिसे सत्यापित करके फील्ड ऑफिस में भेजा जाता है और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद पुराना पीएफ नए पीएफ से मर्ज हो जाता है।

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PF Form 13 Kaise Bhare

ऑनलाइन पीएफ फॉर्म 13 भरने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होता है और One Member One PF Account पर क्लिक करके सारी जानकारियां देनी पड़ती है और फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे पीएफ ऑफिस को मेल करना होता है। वहीं ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए फॉर्म 13 डाउनलोड करके भरना होता है और उस पर अपने प्रीवियस और प्रेजेंट कम्पनी के एंप्लॉयर के सिग्नेचर करा कर उसे जमा करना होता है।

चलिए दोनों मेथड को एक – एक करके जान लेते हैं –

Online method

Form 13 भरने का ऑनलाइन प्रोसेस कुछ इस प्रकार है –

Step 1: EPFO Portal पर जाएं:

सबसे पहले तो आपको EPFO के ऑफिशियल लॉगिन पोर्टल पर जाना होगा, इसके लिए आप इस लिंक को टच करके सीधे साइट पर पहुंच सकते हैं।

लिंक: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/

Step 2: लॉगिन करें:

अब आपके सामने एक नया पेज आएगा जहां आपको लॉगिन करने होगा, लॉगिन करने के लिए अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर Sign In पर क्लिक कीजिए।

Step 3: Online Service पर क्लिक करें:

लॉगिन करने के बाद नए पेज पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको Online Service पर क्लिक करके Online Member One EPF Account Transfer पर क्लिक करना है।

Step 4: डिटेल्स भरे:

अब यहां आप देखेंगे कि आपके  Previous Employer और Present Employer के दो ऑप्शन हैं, इसमें आपको Present Employer पर क्लिक करके अपनी मेंबर आईडी डालनी है और फिर गेट डिटेल्स पर  क्लिक करना है, इसके बाद आपको वह Establishment सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा  जिसके PF को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस एस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट करके आगे बढिए।

Step 5: Get OTP पर क्लिक करें:

इसके बाद इस पेज में थोड़ा नीचे आने पर आपको एक Check Box नज़र आएगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको Get OTP का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है।

Step 6: OTP सबमिट करें:

Get OTP पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर एक OTP आ जाएगा, आपको इस OTP को इंटर कर देना है और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।

Step 7: Form 13 Download करें:

अब आपको वापस से ऑनलाइन सर्विस में जाना है और ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है, यहां आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और पीएफ ट्रांसफर क्लेम स्टेटस के आगे डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करना है।

Step 8: Signature करके फॉर्म मेल करें:

आप जैसे ही उस आइकन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म 13 डाउनलोड हो जाएगा, इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना होगा। इस फॉर्म में आपको नीचे में Signature Of  Member लिखा दिखाई देगा, यहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और इस फॉर्म को Scan करके अपने पीएफ ऑफिस को मेल कर देना है।

इस तरह आपका फॉर्म 13 फील हो जाएगा और PF ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आपके  Present Employer के पास चली जाएगी। जब आपको एंप्लॉयर इसे Approve कर देगा तो इसे Field Office मे भेज दिया जाएगा जहां से अप्रूवल मिलने के बाद आपका PF अकाउंट करंट अकाउंट के साथ मर्ज हो जाएगा।

Offline method

Form 13 भरने का ऑफलाइन मेथड कुछ इस प्रकार है –

  1. सबसे पहले आपको Form 13 डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, इस लिंक से आप फॉर्म 13 डाउनलोड कर सकते हैं –
  2. इसके बाद सबसे पहले आपको अपने PF ऑफिस का नाम और एड्रेस यहां लिखना होगा।
  3. फिर आपको अपनी कुछ पर्सनल जानकारी भरनी है जैसे कि-
    • अपना नाम
    • पिता या पति का नाम
    • ईमेल आईडी
    • बैंक खाता नंबर
    • मोबाइल नम्बर
    • IFSC कोड
  4. इसके बाद इस फॉर्म में आपको Previous PF Account की डिटेल्स देनी होगी है जैसे कि-
    • PF नंबर
    • कंपनी का नाम
    • कंपनी का पता
    • EPF ऑफिस का पता
    • डेट ऑफ लिविंग
    • डेट ऑफ जोइनिंग
  5. फिर उसके नीचे आपको अपने प्रेजेंट पीएफ अकाउंट की डिटेल्स देनी है जैसे कि-
    • PF नंबर
    • कंपनी का नाम और पता
    • EPF ऑफिस का नाम और पता
    • डेट ऑफ लिविंग
    • डेट ऑफ जोइनिंग
  6. सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको नीचे में अपना हस्ताक्षर करना है और साथ ही आपको अपने Previous Employer का और अपने Present Employer के सिग्नेचर भी कराने पड़ेंगे।
  7. इसके बाद आपको ये फॉर्म ले जाकर अपने PF ऑफिस मे जमा करना होगा।

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PF Form 13 Bharne Ke Liye Jaruri Dastavej Kya Chahiye

जब आप पीएफ फॉर्म 13 भरकर पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ जरूरी जानकारियां देनी पड़ती है, तो चलिए इनके बारे में मै आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि किन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता आपको होगी –

Sr NumberDocument
1.Member Id
2.PF Account Number ( Previous And Present PF दोनों के)
3.Email I’d
4.Aadhar Linked Mobile Number
5.Date Of Living And Joining ( Previous And Present PF दोनों के)
6.Bank Account Number

PF Form 13 Download Kaha Se Kare

अगर आपको अपने पुराने पीएफ और नए पीएफ को जोड़ना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 13 भरकर अपने पीएफ ऑफिस में जमा करना अनिवार्य है। यह फॉर्म 13 आपको आसानी से ईपीएफओ की साइट पर मिल जाएगा जहा से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके अलावा अगर आप चाहे तो नीचे दिए गए लिंक को टच करके भी पीएफ फॉर्म 13 देख पाएंगे जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं-

लिंक: link

PF Form 13 Galat Form Ko Sahi Kaise Kare

अक्सर पीएफ फॉर्म 13 भरते वक्त कोई गलती हो जाती है और आप इस फॉर्म को गलत इंफॉर्मेशन के साथ ही सबमिट कर देते हैं तो आपको इस फॉर्म को कैंसल करने की जरूरत है, आइए इसका स्टेप मै आपको बताता हूं –

  1. सबसे पहले ईपीएफओ के शिकायत पोर्टल पर जाएं
    • लिंक : https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster
  2. अब पीएफ मेंबर को सलेक्ट करके अपना UAN नंबर और सिक्योरिटी कोड डालना है।
  3. अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको इंटर करना है।
  4. इसके बाद आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी है।
  5. फिर पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करके शिकायत की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और अपनी शिकायत के डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि आपने फॉर्म 13 गलत भर लिया है और उसे आप कैंसल करना चाहते हैं।
  6. इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी सबमिट करनी है और चेक बॉक्स पर क्लिक करके वापस से ओटीपी जनरेट करके उसे इंटर करना है।
  7. इसके बाद आप वापस से अपने शिकायत पोर्टल पर आ जाएंगे जहा आपको फिर से सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट करना होगा।
  8. इतना करने के बाद आपकी शिकायत रजिस्टर हो जाएगी और जब आपका फॉर्म 13 कैंसल हो जाएगा तो फिर आप वापस से फॉर्म 13 सही – सही भरकर सबमिट कर सकते है।

निष्कर्ष:

तो दोस्तो, यहां आपने जाना कि फॉर्म 13 क्या होता है और कैसे आप फॉर्म 13 को भरा जाता है।

उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फॉर्म 13 का क्या महत्व है और इसे क्यों भरा जाता है। मुझे ये भी आशा है कि इस से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी।

तो चलिए अब आप हमे बताइए कि –

❓ क्या आपने फॉर्म 13 भरा है?

❓ क्या आपका ट्रांसफर क्लेम सेटल हुआ?

❓ क्या आपको भी फॉर्म 13 वापस भरने की जरूरत पड़ी?

अपना जवाब कमेंट में बताइए।

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