PF Form 15G तब भरा जाता है जब आपकी सर्विस 5 साल से कम है और पीएफ में 50 हजार या उससे ज्यादा की रकम मौजूद है, अगर कर्मचारी इस फॉर्म को नहीं भरता है और सीधे पीएफ क्लेम कर देता है तो इस स्थिति में उसे पीएफ अमाउंट का 10 % TDS के रूप में देना पड़ता है।
फॉर्म 15G भरने के लिए सबसे पहले फॉर्म 15G डाउनलोड करना होगा और फिर उसे प्रिंट करके खुद से सारी जानकारी फील करनी होगी, जब सारी जानकारी आप दे देंगे तो इस फॉर्म को Scan करके पीएफ क्लेम फॉर्म 19 के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा।

पीएफ फॉर्म 15G की महत्वपूर्ण बाते आज की पोस्ट में बताई गई है इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़े, क्योंकि अगर आप एक पीएफ होल्डर हैं तो फॉर्म 15G के बारे में आपको सब कुछ जरूर पता होना चाहिए।
तो चलिए सबसे पहले एक खास सवाल के बारे में चर्चा करते हैं –
पोस्ट की मुख्य हैडलाइन
- 1 EPF Form 15G Kya Hai
- 2 PF निकालने के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें online?
- 3 Important Document Kya Chahiye Honge
- 4 Form 15G Me Mendatory Kya Hai Bharna
- 5 PF Nikalne Ke Liye Form 15 G Kab Bharna Hota Hai Or Kyu
- 6 PF form 15G me Income Galat Batane Par Kya Hoga
- 7 PF form 15G Na Bhare To Kya Hoga Or Kya Jurmana Lagega
- 8 FAQS
- 9 15G फॉर्म कैसे भरा जाता है?
- 10 15G फॉर्म कौन भर सकता है?
- 11 EPF Form 15G ka Meaning Kya Hai?
- 12 EPF Form 15 G Bharne Par Kitna Tds Katega
- 13 मुझे फॉर्म 15g कब भरना चाहिए?
- 14 15G फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट कब है?
- 15 EPF Form 15G की लिमिट क्या है?
- 16 निष्कर्ष :
EPF Form 15G Kya Hai
EPF फॉर्म 15G इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक घोषणा पत्र है जिसे भरकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये विश्वास दिलाते है कि आप टैक्स देने के योग्य नहीं है इसलिए आपके पीएफ अमाउंट पर TDS ना काटा जाए।
यह फॉर्म 2 पेज का होता है जिसके एक भाग को आपको खुद भरना होता है और दूसरे भाग को Filed Office के कर्मचारी भरते हैं। इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियां देनी जरूरी होती है और जब आप इस फॉर्म को भरकर सबमिट कर देते हैं तो आपके पीएफ क्लेम से कोई TDS नहीं काटा जाता है यानि कि TDS से बचने के लिए ही इस फॉर्म का इस्तेमाल होता है।
एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्म 15G सिर्फ पीएफ फंड में जमा होने वाली राशि के लिए भरा जाता है इसका पेंशन की राशि से कोई लेना देना नहीं है, कहने का मतलब यह है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपके शेयर और आपके एंप्लॉयर के शेयर को मिलाकर जो राशि जमा होती है उसे क्लेम करने के लिए ही फॉर्म 15G भरा जाता है और पेंशन के पैसे को इसमें नहीं जोड़ा जाता।
अगर आपके शेयर और आपके एंप्लॉयर के शेयर को मिलाकर आपके अकाउंट में 50 हजार या उससे ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं और आपकी सर्विस 5 साल से कम होती है तो इस स्थिति में पीएफ क्लेम करते वक़्त फॉर्म 15 भरना होता है, ऐसा ना करने पर पीएफ क्लेम से 10% हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता है।
PF निकालने के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें online?
PF फॉर्म 15G भरने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 15G डाउनलोड करना होगा और उसके बाद उसे प्रिंट करके सारी जानकारियां भरनी होगी, इसके बाद इस फॉर्म को पीएफ क्लेम फॉर्म 19 के साथ जमा करना होगा।
इस बात का ध्यान आपको रखना है कि सिर्फ 60 साल से कम उम्र के लोग ही पीएफ क्लेम करते वक़्त इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको फॉर्म 15H भरना होगा, चलिए अब फॉर्म भरने का तरीका Step By Step जानते हैं –
सबसे पहले तो आप इस लिंक के जरिए Income Tax Department की साइट पर जाइए और फॉर्म 15G पर क्लिक करके फॉर्म Download कर लीजिए, उसके बाद आगे बताए गए Steps को फॉलो करते जाइए –
लिंक : https://incometaxindia.gov.in/pages/downloads/most-used-forms.aspx
Step 1: Name of Assessee
यहां पर उस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है जिसके पीएफ अकाउंट से पीएफ क्लेम करना है यानि कि आपको यहां अपना नाम लिखना है।
Step 2: Pan of Assessee
यहां पर आपको अपना पैन नंबर देना है, ध्यान रखिएगा कि पैन नंबर देना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
Step 3: Status
यहां पर आपको अपने पीएफ ऑफिस का स्टेटस डालना है तो यहां आप Individual लिख दीजिए।
Step 4: Previous Year (PV) for which declaration is being made
इस बॉक्स में आपको वह फाइनेंशियल ईयर डालना है जिस साल आप पीएफ क्लेम कर रहे हैं जैस कि अगर आप इस साल 2023 में पीएफ क्लेम कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 – 24 डालना है।
Step 5: Residential Status
अब इस बॉक्स में आपको Resident लिख देना है क्योंकि Non Resident कम्पनी पीएफ क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है।
Step 6: Flat/Door/Block No.
अगर आपका अपना कोई मकान, फ़्लैट है तो आपको उसका नंबर और साथ ही ब्लॉक का नंबर यहां पर लिख देना है।
Step 7: Name of Premises
यह ऑप्शनल होता है इसलिए इस अगर आपके Premises है तो उसे आप यहां लिख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं।
Step 8: Road/Stree/Lane
यहां पर आपको अपने Road या स्ट्रीट की जानकारी देनी है, अगर आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं।
Step 9 :Area/Locality
यहां पर आपको अपने एरिया या लोकल जगह का नाम बताना है।
Step 10:Town/City/Districts
इस बॉक्स में आपको अपने जिले या शहर का नाम लिखना होगा।
Step 11: State
इस बॉक्स में आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है।
Step12: Pin Code
इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा।
Step 13: Emai ID
अब इसके बाद आपको इस बॉक्स में अपनी ईमेल ID देनी है, ये जरूरी है इसलिए इसे ब्लैंक ना छोड़े, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो पहले Email I’d Create कर लें फिर यहाँ पर लिख दें।
Step 14:Telephone Number/Mobile Number
अब यह पर आपको अपना वह मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पीएफ में रजिस्टर है और साथ ही आधार कार्ड से भी लिंक्ड है।
Step 15: a) whether assessed to tax under the Income Tax Act, 1961
- b) If yes, latest assessment year for which assessed
अब अगले बॉक्स में आपको इस तरह के दो पॉइंट्स नजर आएंगे, इसके पहले प्वाइंट में पूछा जा रहा है कि क्या आपने इन Income Tax Act 1961 के तहत पहले कोई टैक्स दिया है और दूसरे प्वाइंट में कहा जा रहा है कि आपने किस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स भरा है।
अगर आपने कोई टैक्स नहीं भरा है तो आपके इस बॉक्स में No लिख देना है।
Step 16.Estimated income for which declaration is made
इस बॉक्स में आपको वह अमाउंट लिखना है जितना आपके पीएफ अकाउंट में हैं याद रखिए कि आपको अपने शेयर और अपने एंप्लॉयर के शेयर को ही काउंट करना है, यहां पेंशन का पैसा एड नहीं होगा।
Step 17. Estimate total income of the P.V. in which income mentioned in column no.16 to be included
अब इस बॉक्स में आपको अपने पीएफ अकाउंट के पैसे और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में होने वाली इनकम के पैसे को जोड़कर लिखना है जैसे कि अगर आपके पीएफ में 60 हजार रुपए हैं और प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम 1 लाख थी तो दोनों को जोड़कर जो अमाउंट बनता है वह 1 लाख 60 हजार हुआ, इसी तरह आपको भी Calculation करके सही अमाउंट डाल लेना है।
Step 18. Details of Form 15G other than this form filed during the previous year, if any,
अब देखिए इस बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले के Financial Year में 15G फॉर्म भरा है या नहीं, अगर आपने भरा है तो आपको उसकी डिटेल्स यहां पर देनी होगी जैसे कि आपने कितने फॉर्म भरे हैं और कौन से साल में भरे हैं, अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है तो आप दिए गए बॉक्स में 0 या (-) भर सकते हैं।
Step 19. Details of income for which the declaration is filed
अब इस पार्ट में आपको कुछ जरूरी डिटेल्स देनी है जैसे कि –
Identification Number of relevant investment/account में आपको अपना पीएफ नंबर देना है जो कि 22 अंको का होता है, इसके बाद Nature of Income में EPF Withdrawal लिख लेना है, Section under which tax is deductible में 192A लिखना है और अंत में Amount of Income वाले बॉक्स में वही अमाउंट डाल देना है जो आपने Step 16 में भरा है।
Step 20: Signature
सभी जानकारी देने के बाद आपको फॉर्म नीचे में अपने सिग्नेचर कर देने हैं और फिर आगे बढ़ना है।
Step 21: Fill Declaration Form
इसी पेज के नीचे में आपको एक Paragraph लिखा मिलेगा जो कि यह घोषणा करता है कि आप इस वर्ष इनकम टैक्स देने के योग्य नहीं है, तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है और फिर Assessment Year में आने वाला फाइनेंशियल ईयर भरना है, जैसे कि आप 31 मार्च 2023 के बाद में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अगला फाइनेंशियल ईयर 2024-25 भरना होगा और इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे Sign करने होंगे।
इसके बाद जब आप पेज पलट कर देखेंगे तो आपको 15G फॉर्म का दूसरा भाग दिखेगा लेकिन इस भाग को आपके पीएफ ऑफिस की तरफ से भरा जाएगा तो आपको बस इस फॉर्म के दोनों पार्ट को Scan करके पीएफ क्लेम फॉर्म 19 और पीएफ क्लेम करने के लिए जरूरी अन्य दस्तवेजों के साथ जमा कर देना है।
Important Document Kya Chahiye Honge
फॉर्म 15G को भरने के लिए आपको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी, आपको बस कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होगी और जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो इसे पीएफ क्लेम फॉर्म 19 के साथ अटैच करके सबमिट करना होगा, चलिए मै आपको बता देता हूं कि फॉर्म 15G को भरने और जमा करते समय आपको कौन सी चीजों की जरूरत होगी –
Sr Number | Documents |
---|---|
1. | पैन नंबर |
2. | एड्रेस |
3. | पीएफ अकाउंट नंबर |
4. | ईमेल एड्रेस |
5. | मोबाइल नंबर |
6. | फॉर्म 19 |
7. | बैंक पासबुक |
8. | कैंसल चेक |
Form 15G Me Mendatory Kya Hai Bharna
फॉर्म 15G में आपसे कई सारी जानकारी मांगी जाएगी, ऐसे में ये सवाल कर किसी के मन में आता है कि इसमें कौन सी जानकारी भरनी जरूरी है और कौन सी जानकारी हम छोड़ सकते हैं तो आइए मै बताता हूं कि आपके लिए कौन सी जानकारी देना Compulsory है-
- आपको अपने नाम और अपने एड्रेस की जानकारी देनी जरूरी है हालाकि आप Road या स्ट्रीट की जानकारी को स्कीप कर सकते हैं।
- अपना पैन नंबर आपको डालना जरूरी है।
- पीएफ में रजिस्टर मोबाइल नंबर देना जरूरी है।
- अपने रेसिडेंस की जानकारी देनी होगी।
- यूएन अकाउंट नंबर और पीएफ की जमा राशि की जानकारी देनी होगी।
- अपने प्रीवियस ईयर में होने वाली इनकम के बारे में बताना जरूरी है।
- आपको ये बताना होगा कि आपने कितनी बार फॉर्म 15G भरा है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस ऑप्शन के आगे (-) या फिर 0 लिख सकते हैं।
- आपको किस फिनानिशल ईयर में फॉर्म भर रहे हैं, ये आपको लिखना होगा।
PF Nikalne Ke Liye Form 15 G Kab Bharna Hota Hai Or Kyu
जब आप पीएफ क्लेम के लिए अप्लाई करते है और आपके पीएफ में एमलॉयर शेयर और एम्पलाई शेयर को मिलाकर 50 हजार या उससे ज्यादा पैसे हैं तो आपको पीएफ क्लेम फॉर्म भरते वक्त ही फॉर्म 15G भरकर भी जमा करना होगा, आइए डिटेल में जानते हैं को फॉर्म 15G कब – कब भरा जाता है –
- जब आप 5 साल की सर्विस देने के पहले पीएफ क्लेम करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपके पीएफ पर TDS काटा जाएगा।
- जब पीएफ से निकालने वाला अमाउंट 50 हजार या उससे ज्यादा है, अगर फॉर्म 15G नहीं भरा जाएगा तो पीएफ के अमाउंट के हिसाब से 10 % का TDS कटेगा।
- जब आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तब आपको पीएफ निकालते समय फॉर्म 15G भरना है लेकिन अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, आपको फॉर्म 15H भरना होगा।
- अगर आपने 3 साल की नौकरी कर ली है और उसके बाद 2 साल या उससे ज्यादा समय तक बेरोजगार हैं तो इस स्थिति में भी पीएफ क्लेम करते समय फॉर्म 15G भरना पड़ता है क्योंकि इस स्थिति में भी आपकी सर्विस 3 साल ही गीनी जाती है।
- अगर आप एडवांस में पैसे निकाल लेते है और आखिर में पीएफ का पूरा अमाउंट सेटल करते वक़्त आपके अकाउंट में 50 हजार से कम पैसे होते हैं तो आपको यह फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके पीएफ में 1 लाख रुपए है और किसी कारण से आपने 20 – 20 हजार करके एडवांस में पैसे निकाल लिए है तो अब आपके अकाउंट में 40 हजार रुपए बचे हैं तो इस 40 हजार को निकालते समय आपको फॉर्म 15G नहीं भरना पड़ेगा।
PF form 15G me Income Galat Batane Par Kya Hoga
PF फॉर्म 15G में सभी जानकारी सही भरना बेहद जरूरी है फिर चाहे ये जानकारी व्यक्तिगत हो या पीएफ अकाउंट से जुड़ी हो क्योंकि अगर आप कोई जानकारी गलत भरते हैं और वह EPFO के रिकॉर्ड से मैच नहीं होती तो आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वह है आपके इनकम की तो अगर आप इसकी गलत जानकारी देते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, चलिए मै बताता हूं कि आपको कौन सी परेशानियां हो सकती हैं –
- अगर आप TDS देने से बचने के लिए अपने इनकम की गलत जानकारी देते हैं तो आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
- आपको इनकम टैक्स एक्ट Section 277 के तहत जुर्माना देना पड़ेगा।
- आपको जेल भी हो सकती है।
- आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।
PF form 15G Na Bhare To Kya Hoga Or Kya Jurmana Lagega
अगर आप पीएफ क्लेम करते हैं और पीएफ में पेंशन की राशि को छोड़कर टोटल अमाउंट 50 हजार या उससे ज्यादा है तो इस स्थिति में आपके लिए फॉर्म 15G भरना जरूरी हो जाता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि –
- अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और पीएफ से निकलने वाला अमाउंट 50 हजार से ज्यादा है तो आपके पीएफ से 10% अमाउंट कट जाएगा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप 70 हजार रुपए निकाल रहे हैं तो फॉर्म 15G ना भरने पर आपके 7000 रुपए TDS के रूप में काट लिए जाएंगे।
- अगर आपने पैन कार्ड की KYC पीएफ में नहीं की है तो इस स्थिति में पैसे निकालते
- समय अमाउंट का 34 % पैसे काट किए जाएंगे, यानि कि अगर आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं और पीएफ में आपके पैन कार्ड की जानकारी नहीं है तो आपको सिर्फ 66 हजार रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 34 हजार रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अधिकार में ले लेगी।
- इसके बाद अपने पैसे वापस लेने के लिए आपको Income Tax Return File करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको अपने पैसे वापस मिलेंगे।
FAQS
15G फॉर्म कैसे भरा जाता है?
फॉर्म 15G को पहले डाउनलोड करना होता है और फिर उसे प्रिंट करके उसमे मांगी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही – सही भरनी होती है, यहां कर्मचारी का नाम, पता, पीएफ अकाउंट की जानकारी आदि मांगी जाती है।
15G फॉर्म कौन भर सकता है?
60 साल के वे पीएफ सदस्य जिनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है, जिन्होंने 5 साल की सर्विस पूरी नहीं की है और उनके पीएफ से निकलने वाला अमाउंट 50 हजार से ज्यादा है, फॉर्म 15G भर सकते हैं।
EPF Form 15G ka Meaning Kya Hai?
EPF Form 15G इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है जिसे PF से TDS के पैसे कटने से बचाने के लिए भरा जाता है, इस फॉर्म को भरकर यह प्रमाणित किया जाता है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देने के योग्य नहीं है।
EPF Form 15 G Bharne Par Kitna Tds Katega
अगर आपके पीएफ में 50 हजार से ज्यादा पैसे हैं और आपने 5 साल की सर्विस भी नहीं दी है तो आपको फॉर्म 15G भरना जरूरी है, ऐसा ना करने पर आपके निकाले गए अमाउंट का 10 प्रतिशत TDS के रूप में काटा जाता है यानि की अगर आप 1 लाख रुपए बिना 15G फॉर्म भरे निकलते हैं तो इसका 10 प्रतिशत मतलब 10 हजार रुपए TDS कटेगा।
मुझे फॉर्म 15g कब भरना चाहिए?
अगर आपको पीएफ का पूरा पैसा क्लेम करना है और आपके पीएफ में पेंशन की राशि को छोड़कर 50 हजार से ज्यादा पैसे हैं और साथ ही आपकी सर्विस का समय 5 साल से कम है, तब की स्थिति में आपको फॉर्म 15G भरना चाहिए।
15G फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट कब है?
फॉर्म 15G जमा करने की कोई लास्ट डेट नहीं है, आप जब भी पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम करते हैं तो उसी दिन आपको फॉर्म 15G को भी भरकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।
EPF Form 15G की लिमिट क्या है?
EPF फॉर्म भरने के लिए जो सीमाएं रखी गई हैं उसके अनुसार 60 साल से कम उम्र का पीएफ सदस्य ही फॉर्म 15G भर सकता है, इसके अलावा पीएफ सदस्य के पीएफ में अगर 50 हजार या उससे ज्यादा पैसे हैं और उसने 5 साल की नौकरी पूरी नहीं की है तब उस कर्मचारी को फॉर्म 15G भरना पड़ता है।
निष्कर्ष :
तो दोस्तो यहां आपने जाना कि 15G फॉर्म क्या है और इसे कैसे और किस स्थिति में भरा जाता है।
उम्मीद है कि आपको 15G के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा और आप इसकी जरूरत को भी समझ गए होंगे।
तो चलिए अब आप बताइए कि –
❓ क्या आपके मन में 15 G फॉर्म को लेकर और कोई डाउट है?
❓ क्या आप भी फॉर्म 15G भरने वाले पीएफ सदस्यों के दायरे में आते हैं?
अपना जवाब कमेंट करके बताइए।