जब हम पीएफ क्लेम करते हैं तो इसे सेटल होने में 7 से 15 दिनों का समय लग सकता है क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। बहुत सी स्थितियां ऐसी होती है जहां सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही पीएफ का पूरा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन अगर आपका क्लेम अंडर प्रोसेस दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी भी उस पर ईपीएफओ संस्था काम कर रही है।

आइए पहले यह जानते हैं कि पीएफ क्लेम की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है –
- सबसे पहले आपको क्लेम फॉर्म 19 भरकर सबमिट करना होता है।
- इसके बाद इस फॉर्म को पीएफ ऑफिस में एंप्लॉयर के द्वारा अप्रूव किया जाता है।
- फिर इसे फिल्ड ऑफिस में Dealing Assistant के पास भेजा जाता है जो सारे दस्तावेजों को चेक करता है और अगर सारी जानकारी सही होती है और आप पीएफ के लिए एलिजिबल होते हैं तो वह फॉर्म को अप्रूव करके आगे भेज देता है।
- इसके बाद फॉर् Accountant Officer के पास जाता है और जब वह फॉर्म को अपना Approval देता है तो फिर आपके पीएफ क्लेम को सेटल कर दिया जाता है।
- इसके बाद फॉर्म Cash Counter में जाता है जहां पर ऑफिसर पीएफ के अमाउंट को चेक करते है और चेक बनाकर आगे भेज देते है।
- फिर ये चेक आपके बैंक में जाता है जहां बैंक अकाउंट में आने वाले पैसे का स्टेटस चेक होता है।
- इसके बाद बैंक के द्वारा आपके अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है।
तो इस प्रोसेस के बाद आपके पीएफ का पैसा बैंक अकाउंट में आता है और इस पूरे प्रोसेस को पूरा होने में 7 से 15 दिन लग जाते हैं।