अगर आप पीएफ होल्डर है तो आप जानते होंगे कि पीएफ क्लेम करते समय आपको पीएफ क्लेम फॉर्म भरना होता है और इसके कई नियम भी हैं जैसे की अगर आपको पूरा पीएफ क्लेम करना है तो फॉर्म 19 भरना होता है, पेंशन क्लेम करने के लिए फॉर्म 10C भरना होता है और मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D भरना पड़ता है लेकिन वहीं अगर आपको एडवांस में पैसे निकालना है तो इसके लिए फॉर्म 31 भरना होता है।
अगर आप उच्च शिक्षा, इलाज, शादी या जमीन आदि खरीदने के लिए एडवांस में पैसे क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फॉर्म आपको भरना होता है उसे Form-31 कहा जाता है।

अगर किसी कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष नहीं हुई है और जॉब सर्विस भी 10 साल की नहीं है तो इस स्थिति में भी वह कर्मचारी Form 31 भरकर एक लिमिट में पीएफ क्लेम कर सकता है।
इस फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से भरा जा सकता है, अगर आप ऑनलाइन तरीके से फॉर्म 31 भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यह प्रोसेस फॉलो करना होगा –
Step 1: EPFO पोर्टल पर जाएं।
Step 2: Online Claim Member Account Transfer पर क्लिक करे।
Step 3: UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर Login करें।
Step 4: फिर Online Service के ऑप्शन पर जाएं और Claim (31,19, 10 D और 10 C) को सेलेक्ट करें।
Step 5: फिर Bank Account Number डाल कर वेरिफाई करें।
Step 6: इतना करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और Proceed To Claim पर क्लिक करके एडवांस क्लेम Form 31 Select करें।
Step 7: इसके बाद PF से जुड़ी जानकारी में पीएफ की सर्विस सेलेक्ट करके पीएफ क्लेम का कारण बताएं और जितना पैसा आप क्लेम कर रहे हैं वह अमाउंट डालें।
Step 8: इसके बाद अपना एड्रेस रजिस्टर करें और नीचे दिए गए Choose File के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैंक पासबुक या कैंसल चेक की कॉपी अटैच करके चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें।
Step 9: इसके बाद Get Aadhar OTP पर क्लिक करें और जो ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा उसे इंटर करके Validate OTP And Submit Claim Form के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
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