अगर आप एक पीएफ होल्डर हैं तो आप ये जानते होंगे कि पीएफ क्लेम करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के तहत TDS के रूप में कुछ पैसे काटे जाते हैं लेकिन अगर आपको यह बात पता नहीं है तो आपको यह पोस्ट आखिर तक पढ़ लेनी चाहिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें।
टीडीएस कटौती के नियम के अनुसार अगर आपके पीएफ में 50 हजार या उससे ज्यादा की राशि है और आपने 5 साल की जॉब सर्विस पूरी नहीं की है तो आपका टीडीएस काटा जाएगा जो कि पीएफ अकाउंट का 10% होता है।

इस पोस्ट मै मैंने टीडीएस के नियम और टीडीएस से बचने के तरीके के बारे में बताया है तो अगर आप भी अपना टीडीएस बचाना चाहते हैं तो चलिए इस पोस्ट में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टीडीएस कटौती के नियम के बारे में जान लेते है –
पोस्ट की मुख्य हैडलाइन
- 1 PF पर TDS कटौती के नियम
- 2 EPF Nikalne Par TDS Kab Katega
- 3 PF Par TDS Kitna Katata Hai? Limit kya Hai
- 4 PF Nikalte Samay Tds Se Kaise Bache
- 5 Kya PF Nikalte Samaye Kata TDS Wapis Le Sakte Hai?
- 6 FAQs
- 7 पीएफ निकासी पर कितना टैक्स काटा जाता है?
- 8 5 साल से पहले पीएफ निकालने पर कितना टैक्स कटता है?
- 9 10 साल बाद पीएफ का क्या होता है?
- 10 क्या हम 10 साल बाद पीएफ निकाल सकते हैं?
- 11 क्या 5 साल बाद पीएफ निकासी पर टीडीएस लागू है?
- 12 निष्कर्ष:
PF पर TDS कटौती के नियम
पीएफ से जब आप पैसे क्लेम करते हैं तो उसमे से टीडीएस कटने के चांसेज होते हैं लेकिन मै आपको बता दू कि टीडीएस हर पीएफ होल्डर का नहीं कटता है, टीडीएस कटौती के कुछ नियम होते हैं जिसके दायरे में आने वाले पीएफ होल्डर के ही टीडीएस काटे जाते हैं, चलिए जानते हैं कि ये क्या आखिर हैं क्या –
- टीडीएस कटौती के नियम के अनुसार पीएफ होल्डर का टीडीएस तब कटता है जब उसकी सर्विस 5 साल की नहीं होती है और पीएफ में एंप्लॉयर शेयर और एम्पलाई शेयर को मिलाकर 50 हजार या उससे ज्यादा की रकम होती है।
- अगर पीएफ होल्डर ने पीएफ से अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो उसका टीडीएस काटा जाता है।
- 5 साल की सर्विस पूरी कर लेने के बाद पीएफ होल्डर का टीडीएस नहीं कटता है फिर चाहे पीएफ अकाउंट में कितने भी पैसे क्यों ना हो।
- अगर 5 साल की सर्विस पूरी नहीं हुई है लेकिन पीएफ में 50 हजार से कम पैसे हैं तो भी आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
- अगर 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले ही कम्पनी बंद हो जाती है तो भी पीएफ होल्डर का टीडीएस नहीं कटता है।
- अगर पीएफ होल्डर किसी दुघर्टना का शिकार हो जाने के कारण अपनी 5 साल की सर्विस पूरी नहीं कर पाता है तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाता।
- गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की हालत में अगर पीएफ क्लेम किया जाता है तो उस पर निकलने वाले पैसे पर भी टीडीएस नहीं कटता है।
- अगर आपने 3 साल की जॉब करके नौकरी छोड़ दी है और फिर कहीं और 2 साल तक जॉब कर लेते हैं तो आपकी सर्विस को 5 साल ही माना जाएगा और इस स्थिति में टीडीएस नहीं कटेगा।
- अगर 3 साल की सर्विस के बाद आप 2 साल तक बेरोजगार है तो भी इसे 3 साल की सर्विस ही मनी जाएगी और 50 हजार से ज्यादा पैसे क्लेम करने पर टीडीएस कटेगा।
EPF Nikalne Par TDS Kab Katega
EPF निकालते समय टीडीएस कब कटता है आपको इसकी जानकारी जरुर होनी चाहिए ताकि पीएफ निकालते समय आप अपना नुकसान होने से बचा सके। टीडीएस तीन स्थिति में काटा जाता है जो कि इस प्रकार हैं –
- जब पीएफ होल्डर 5 साल की नौकरी करने से पहले पीएफ से 50 हजार या इससे ज्यादा पैसे क्लेम करता है।
- जब पीएफ होल्डर ने अपने पीएफ से पैन कार्ड लिंक ना किया हो।
- जब पीएफ होल्डर ने पैन की डिटेल्स तो दी है लेकिन 50 हजार या उससे ज्यादा पैसे क्लेम करने के समय फॉर्म 15G या 15H ना भरा हो।
PF Par TDS Kitna Katata Hai? Limit kya Hai
अब सवाल आता है कि टीडीएस से किस स्थिति में कितने पैसे कटते हैं तो ऊपर जो मैंने आपको मुख्य स्थितियां बताई है उनके लिए अलग – अलग टीडीएस काटे जाने का नियम है और इनकी भी कुछ सीमाएं हैं जो कुछ इस प्रकार है –
स्थितियां | TDS की सीमा |
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अगर 5 साल नौकरी करने से पहले पीएफ से 50 हजार या उससे ज्यादा पैसे क्लेम किए जाते हैं | इस स्थिति में पीएफ के अमाउंट का 10% काटा जाता है, जैसे कि अगर पीएफ से 60000 रुपए क्लेम किए जाते हैं तो 10% के हिसाब से 6 हजार रुपए टीडीएस काटा जाएगा। |
अगर पीएफ से पैन कार्ड लिंक ना हो | अगर आपने अपने पीएफ मे पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो पीएफ क्लेम करते वक़्त टोटल पीएफ अमाउंट से अधिकतम 34% पैसे कट सकते है। |
PF Nikalte Samay Tds Se Kaise Bache
PF क्लेम करते वक़्त कितना टीडीएस कटता है ये तो आप समझ गए होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप चाहे तो पीएफ से टीडीएस कटने से रोक सकते हैं? चलिए मै आपको बताता हूं कैसे आप अपने पैसे बचा सकते है –
- टीडीएस कटने से रोकने के लिए आपको पीएफ क्लेम फॉर्म 19 के साथ फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भर कर जमा करना होगा, ये दोनों वह फॉर्म होते हैं जिसे भरकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि इस वर्ष जो आपकी इनकम हुई है उसमे आप किसी भी प्रकार का टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
- पीएफ क्लेम करने से पहले आपको अपना पैन कार्ड जरूरी तौर पर पीएफ अकाउंट से लिंक कर देना है ताकि उस पर कटने वाला 34% अमाउंट आप बचा सकें।
- अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G भरें लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15H भर कर जमा करें।
Kya PF Nikalte Samaye Kata TDS Wapis Le Sakte Hai?
मान लीजिए कि आपने फॉर्म 15G या फॉर्म 15H नहीं भरा है या आपका पैन कार्ड पीएफ से लिंक ना होने पर आपका टीडीएस कट गया है तो आप इस पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में पीएफ क्लेम किया है उसके अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में आपको ITR यानि कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, ITR फाइल करने के बाद इस फाइनेंशियल ईयर में जब टैक्स डिपारटमेंट ये देखेगा कि आप टैक्स देने के दायरे में नहीं आते हैं तब आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे।
FAQs
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पीएफ निकासी पर कितना टैक्स काटा जाता है?
अगर आपके पीएफ से निकलने वाली रकम 50 हजार या इससे ज्यादा है और आपकी सर्विस भी 5 साल से कम है तो पीएफ निकासी पर पीएफ अमाउंट का 10% टैक्स काटा जाएगा।
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5 साल से पहले पीएफ निकालने पर कितना टैक्स कटता है?
5 साल से पहले पीएफ निकालने पर 10% टैक्स काटा जाता है लेकिन यह टैक्स उस स्थिति में काटा जाएगा जब पीएफ से 50 हजार या उससे ज्यादा पैसे निकाले जाएंगे।
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10 साल बाद पीएफ का क्या होता है?
अगर आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली और आपकी उम्र 58 वर्ष से ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब है आपका पीएफ मेच्योर हो गया है और अब आप पीएफ और पेंशन, दोनों के पैसे निकाल सकते हैं जिसके लिए कोई टैक्स भी नहीं देना होगा।
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क्या हम 10 साल बाद पीएफ निकाल सकते हैं?
जी हां,10 साल बाद आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप अपने पेंशन के पैसे भी निकाल पाएंगे और आपको किसी भी प्रकार के टैक्स का भुगतान भी नहीं करना होगा।
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क्या 5 साल बाद पीएफ निकासी पर टीडीएस लागू है?
नहीं, अगर आपने 5 साल की जॉब सर्विस दे दी है तो पीएफ क्लेम से कोई टीडीएस नहीं कटता है लेकिन अगर आपने अपने पीएफ से पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो पीएफ से 34% अमाउंट कट सकता है।
निष्कर्ष:
तो दोस्तो, आज आपने जाना की टीडीएस कब और कितना काटा जाता है और टीडीएस कटने से बचाने के तरीके क्या हैं।
उम्मीद है आपको यह दी गई सारी जानकारी पसंद आयो होगी और आपके टीडीएस कटौती रोकने में मदद भी करेगी।
तो चलिए अब आप बताइए कि –
❓ क्या आप भी इनकम टैक्स देने के दायरे में आते हैं?
❓ क्या आपके पीएफ में भी 50 हजार या उससे ज्यादा रकम है?
❓ क्या आपको पीएफ निकासी में टैक्स देना पड़ा? अगर हां, तो फिर उसे वापस लेने के लिए आपने क्या किया?
अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा।