पीएफ योगदान बंद हो जाए तो क्या होता है?

PF yogdan band ho jaye to kya hota hai

अगर आप पीएफ होल्डर है तो आपको इससे जुड़ी सारी बातों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्या आपने पहले कभी सोचा है कि पीएफ योगदान बंद हो जाने पर क्या हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूं-

अगर आपके पीएफ में 36 महीनों तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता यानी कि आपका और आपके एंप्लॉयर द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जाता है तो ऐसे में आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाता है।

PF yogdan band ho jaye to kya hota hai

ऐसी स्थिति अक्सर तब आती है जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और अपने पुराने पीएफ को नए पीएफ में ट्रांसफर नहीं करता है। यदि आपके पास भी दो या दो से अधिक पीएफ एकाउंट हैं और आपने भी अपने पुराने पीएफ को नए पीएफ में ट्रांसफर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि 36 महीनों में कोई कंट्रीब्यूशन ना होने की स्थिति में आपका पुराना पीएफ निष्क्रिय हो जाएगा इसलिए 36 महीनों के अंदर उस पीएफ के पैसे को क्लेम करना जरूरी होता है या फिर उस पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है।

मान लीजिए कि अगर आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो गया और उसके बाद भी आपने पीएफ क्लेम नहीं किया है तो उस पीएफ के पैसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चले जाते हैं।

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