अगर आप पीएफ होल्डर है तो आपको इससे जुड़ी सारी बातों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्या आपने पहले कभी सोचा है कि पीएफ योगदान बंद हो जाने पर क्या हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूं-
अगर आपके पीएफ में 36 महीनों तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता यानी कि आपका और आपके एंप्लॉयर द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जाता है तो ऐसे में आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाता है।

ऐसी स्थिति अक्सर तब आती है जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और अपने पुराने पीएफ को नए पीएफ में ट्रांसफर नहीं करता है। यदि आपके पास भी दो या दो से अधिक पीएफ एकाउंट हैं और आपने भी अपने पुराने पीएफ को नए पीएफ में ट्रांसफर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि 36 महीनों में कोई कंट्रीब्यूशन ना होने की स्थिति में आपका पुराना पीएफ निष्क्रिय हो जाएगा इसलिए 36 महीनों के अंदर उस पीएफ के पैसे को क्लेम करना जरूरी होता है या फिर उस पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है।
मान लीजिए कि अगर आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो गया और उसके बाद भी आपने पीएफ क्लेम नहीं किया है तो उस पीएफ के पैसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चले जाते हैं।