पुरानी कंपनी के पीएफ को नई कंपनी के पीएफ में ट्रांसफर किए बिना भी क्लेम किया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पुराने पीएफ के पैसे को 36 महीनों के अंदर क्लेम करना जरूरी है, ऐसा ना होने पर उनका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाता है इसलिए पुरानी पीएफ के पैसे को या तो क्लेम करना होता है या फिर उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है।

चलिए मैं आपको बताता हूं कि पुरानी कंपनी के पीएम को आप कैसे निकाल सकते है-
Step 1: पहले EPFO Portal पर जाएं:
लिंक: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/
Step 2: अब अपने UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर Sign In पर क्लिक कीजिए।
Step 3: अब Online Service पर क्लिक कीजिये और फिर Claim Form ( 31,19,10D,10C ) पर क्लिक कर दीजिए।
Step 4: इसके Bank Account Number डालें और वेरिफाई करें।
Step 5: फिर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके Proceed To Claim पर क्लिक कर देना है।
Step 6: अब Form 19 Select करें।
Step 7: फिर PF से जुड़ी जानकारी में उस पीएफ ऑफिस को सेलेक्ट करें जिसके पीएफ से आप पैसा निकालना चाहते हैं, फिर जितना पीएफ आपके अकाउंट में है उसे इंटर करके अपना एड्रेस डालें।
Step 8: फिर Choose File के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैंक पासबुक या कैंसल चेक की कॉपी अटैच कर दें।
Step 9: इसके बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करना दें।
Step 10: अब Get Aadhar OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें और जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उसे बॉक्स में भर कर Validate OTP And Submit Claim Form पर क्लिक करना दें।
इस तरह पुराने पीएफ से पैसे क्लेम करने की रिक्वेस्ट आपके एंप्लॉयर के पास चली जाएगी जिसे अप्रूव कर के वह आगे फील्ड ऑफिस पर भेजेंगे और फील्ड ऑफिस से अप्रूवल मिलने के बाद आपके पुराने पीएफ के पैसे को सेटल कर दिया जाएगा।