प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी का पीएफ तब की स्थिति में अनिवार्य रूप से कटता है जब उसका वेतन 15 हजार होता है। अगर आप भी पीएफ होल्डर हैं तो इस बात की जानकारी आपको जरूर होगी।

कर्मचारी के सैलरी का 12% हिस्सा काटकर हर महीने पीएफ में जमा किया जाता है और जितना पैसा कटता है इतना ही पैसा उस कर्मचारी का एंप्लॉयर भी उसके पीएफ में डालता है यानि कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन 15 हजार है तो उसका 12% हिस्सा यानि 1800 रुपए पीएफ में जाएगा और 1800 रुपए एंप्लॉयर भी इस फंड में जमा करेगा, इस हिसाब से कर्मचारी का 12% और एंप्लॉयर का 12% मिलाकर कुल 24% अमाउंट पीएफ में जमा होता है।
लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एंप्लॉयर का जो 12% हिस्सा पीएफ में जमा होता है उसका एक भाग ही कर्मचारी के पीएफ में जमा होता है, दूसरा भाग कर्मचारी के पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है।
एंप्लॉयर के 12% में से 8.33 % हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में और बाकी का 3.67% हिस्सा कर्मचारी के पीएफ फंड में जमा किया जाता है।
Employee Share | सैलरी ( मूल वेतन+ महंगाई भत्ता) का 12% |
Employer share | कर्मचारी की सैलरी का 12% (पीएफ + पेंशन) |
Total Share | 24% |