यूएएन का मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से है जो कि 12 डिजिट का एक यूनिट नंबर होता है। जब किसी कर्मचारी का पीएफ अकाउंट खोला जाता है तो उसे 12 डिजिट का यह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसकी मदद से इपीएफ पोर्टल पर पासबुक डाउनलोड करना, अकाउंट अपडेट करना, इपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना, पोर्टल में लॉगिन होना, इपीएफ के विभिन्न स्टेटस देखना आदि सारे काम हो सकते हैं।
इस नंबर को कभी भी बदला नहीं जा सकता और एक ही यूएएन नंबर से सारे पीएफ अकाउंट को लिंक करके उसे मैनेज किया जा सकता है यानी कि आपको अलग-अलग पीएफ अकाउंट के लिए बार-बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है, एक यूएएन से लिंक करने के बाद आप एक बार में लॉगिन करके सारे पीएफ अकाउंट की जानकारी देख सकते हैं।

यूएएन नंबर बहुत ही खास होता है क्योंकि इसके बिना ईपीएफओ की किसी ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
वहीं एक पीएफ होल्डर के पास एक ही UAN नंबर हो सकता है क्योंकि एक से ज्यादा यूएएन नंबर रखना गैरकानूनी है। जब कोई कर्मचारी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब करने जाता है तो उसे नई कंपनी में अपने पुराने यूएएन के बारे में जानकारी देनी चाहिए अगर वह ऐसा नहीं करता है और उसके पुरानी कंपनी ने भी उसकी डेट ऑफ लिविंग मेंशन नहीं की होती है तो इस स्थिति में दो यूएएन नंबर जारी हो जाते हैं जिससे पुराने पीएफ का पैसा फंसने का खतरा रहता है इसलिए कर्मचारी को पुराने यूएएन को डीएक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है।